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मास्टर परिपत्र
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"
भारिबैं /2009-10/4 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.146/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों से इतर) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन
भारिबैं /2009-10/4 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.146/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों से इतर) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2009-10/7 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.149/03.10.042/2009-10 1 जुलाई 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.121 जारी किया था,उसे अब 30 जून, 2009 तक अद्यतन कर द
भारिबैं/2009-10/7 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.149/03.10.042/2009-10 1 जुलाई 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.121 जारी किया था,उसे अब 30 जून, 2009 तक अद्यतन कर द
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश -धन शोधन निवारणमानदंड
भारिबैं/2009-10/9 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.151/03.10.42/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश -धन शोधन निवारणमानदंड आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी करता है। इस
भारिबैं/2009-10/9 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.151/03.10.42/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश -धन शोधन निवारणमानदंड आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी करता है। इस
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र-"बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनियाँ
YeefjyeQ/2009- 2010/14äewyeQhefJe.(ôerhe´Yee.-yebäewkebÀ) kebÀhefj. meb./4/23.11.001/2009-10 1 pegueeFõ 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनियाँ प्रिय महोदय मास्टर परिपत्र-"बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनियाँ आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र जारी किया था, उसे अब 30 जून 2009 तक अद्यतन कर दिया गया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में दी गई अधिसूचनाओं में
YeefjyeQ/2009- 2010/14äewyeQhefJe.(ôerhe´Yee.-yebäewkebÀ) kebÀhefj. meb./4/23.11.001/2009-10 1 pegueeFõ 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनियाँ प्रिय महोदय मास्टर परिपत्र-"बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनियाँ आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र जारी किया था, उसे अब 30 जून 2009 तक अद्यतन कर दिया गया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में दी गई अधिसूचनाओं में
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र-"उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी)"
भारिबैं/2009-10/15 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.153/03.10.042/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-"उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी)" सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2009 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय स
भारिबैं/2009-10/15 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.153/03.10.042/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-"उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी)" सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2009 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय स
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण
भारिबैं /2009-10/16 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.155/03.10.001/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2009 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अध
भारिबैं /2009-10/16 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.155/03.10.001/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2009 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अध
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस
भारिबैं /2009-10/17 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.156/03.10.001/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2009 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर
भारिबैं /2009-10/17 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.156/03.10.001/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2009 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987
भारिबैं.2009-10/11 गैबैंपवि.(नीप्र)कंपरि.सं. 154/28.18.001/2009-10 01 जुलाई 2009 अध्यक्ष/सभी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय मास्टर परिपत्र - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र जारी किया था, उसे अब 30 जून 2009 तक अद्यतन कर दिया गया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में दी गई अ
भारिबैं.2009-10/11 गैबैंपवि.(नीप्र)कंपरि.सं. 154/28.18.001/2009-10 01 जुलाई 2009 अध्यक्ष/सभी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय मास्टर परिपत्र - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र जारी किया था, उसे अब 30 जून 2009 तक अद्यतन कर दिया गया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में दी गई अ
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारिबैं/2009-10/1गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.143/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.115 जारी किया था, उसे
भारिबैं/2009-10/1गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.143/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.115 जारी किया था, उसे
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश
भारिबैं/2009-10/19 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.158/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2009 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ सम
भारिबैं/2009-10/19 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.158/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2009 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ सम
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022