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मास्टर परिपत्र

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अप्रैल 03, 2023
मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ
भारिबैं/2023-24/12 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी 8/26.03.001/2023-24 03 अप्रैल 2023 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश/दिशानिर्देश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करता है। इस संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश एवं निदेश, 2003 (23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.2/मुमप्र (सीएसएम)-2003 के माध्यम से)
भारिबैं/2023-24/12 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी 8/26.03.001/2023-24 03 अप्रैल 2023 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश/दिशानिर्देश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करता है। इस संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश एवं निदेश, 2003 (23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.2/मुमप्र (सीएसएम)-2003 के माध्यम से)
अप्रैल 01, 2022
मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (12 अगस्त 2022 को अद्यतन किया गया)
भारिबैं/2022-23/03 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 1 अप्रैल 2022 (12 अगस्त 2022 को अद्यतन किया गया) सभी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश/दिशानिर्देश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करता है। इस संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश एवं निदेश, 2003 (23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.2
भारिबैं/2022-23/03 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 1 अप्रैल 2022 (12 अगस्त 2022 को अद्यतन किया गया) सभी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश/दिशानिर्देश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करता है। इस संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश एवं निदेश, 2003 (23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.2
फ़रवरी 10, 2022
Master Circular - Asset Reconstruction Companies
RBI/2021-22/154 DOR.SIG.FIN.REC 84/26.03.001/2021-22 Febraury 10, 2022 All Asset Reconstruction Companies Dear Sir/Madam, Master Circular - Asset Reconstruction Companies In order to have all current instructions/guidelines on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars/guidelines. The instructions contained in The Asset Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 (vide Notification No.DNBS.2/CGM(CSM)-2003,
RBI/2021-22/154 DOR.SIG.FIN.REC 84/26.03.001/2021-22 Febraury 10, 2022 All Asset Reconstruction Companies Dear Sir/Madam, Master Circular - Asset Reconstruction Companies In order to have all current instructions/guidelines on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars/guidelines. The instructions contained in The Asset Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 (vide Notification No.DNBS.2/CGM(CSM)-2003,
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना
भारिबैं/2015-16/25 गैबैंविवि(नीति प्रभा)कंपरि.सं. 48/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। इस परिपत्र में उक्त विषय पर अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक
भारिबैं/2015-16/25 गैबैंविवि(नीति प्रभा)कंपरि.सं. 48/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। इस परिपत्र में उक्त विषय पर अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता
भारिबैं/2015-16/26 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.061/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अ
भारिबैं/2015-16/26 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.061/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अ
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र- “गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015
भारिबैं/2015-16/23 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं. 044/03.10.119/2015-16 01 जुलाई 2015 जमाराशि नहीं स्वीकार वाली सभी गैर –प्रणालीगत महत्वपूर्ण एनबीएफसी महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र- “गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक
भारिबैं/2015-16/23 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं. 044/03.10.119/2015-16 01 जुलाई 2015 जमाराशि नहीं स्वीकार वाली सभी गैर –प्रणालीगत महत्वपूर्ण एनबीएफसी महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र- “गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना
भारिबैं/2015-16/24 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.060/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर 30 जून 2015 तक जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा र
भारिबैं/2015-16/24 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.060/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर 30 जून 2015 तक जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा र
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र - "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं/2015-16/22 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.045/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, मास्टर परिपत्र - "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन पर
भारिबैं/2015-16/22 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.045/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, मास्टर परिपत्र - "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन पर
जुलाई 01, 2015
Master Circular - Capital Adequacy Standards and Risk Management Guidelines for Standalone Primary Dealers
RBI/2015-16/106 DNBR (PD) CC. No.062/03.10.119/2015-16 July 01, 2015 To All Standalone Primary Dealers, Dear Sir / Madam, Master Circular - Capital Adequacy Standards and Risk Management Guidelines for Standalone Primary Dealers The Reserve Bank of India (RBI) has, from time to time, issued guidelines/instructions to the standalone Primary Dealers (PDs) with regard to their Capital Adequacy Standards and Risk Management. The enclosed Master Circular incorporates all t
RBI/2015-16/106 DNBR (PD) CC. No.062/03.10.119/2015-16 July 01, 2015 To All Standalone Primary Dealers, Dear Sir / Madam, Master Circular - Capital Adequacy Standards and Risk Management Guidelines for Standalone Primary Dealers The Reserve Bank of India (RBI) has, from time to time, issued guidelines/instructions to the standalone Primary Dealers (PDs) with regard to their Capital Adequacy Standards and Risk Management. The enclosed Master Circular incorporates all t
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारिबैं/2015-16/21 गैबैंविवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.042/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह
भारिबैं/2015-16/21 गैबैंविवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.042/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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