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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
अधिसूचनाएं
फ़रवरी 22, 2019
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
भारिबै/2018-19/126 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.25/21.06.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त), लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.8 और पैरा 5.13.5 का संदर्भ लें। वर्तमान में आस्ति वित्तपोषण कंपनियों (एएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण कंपनियों (एनबीएफसी-आईए
भारिबै/2018-19/126 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.25/21.06.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त), लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.8 और पैरा 5.13.5 का संदर्भ लें। वर्तमान में आस्ति वित्तपोषण कंपनियों (एएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण कंपनियों (एनबीएफसी-आईए
फ़रवरी 22, 2019
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना
भारिबै/2018-19/127 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.26/21.04.048/2018-19 22 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और एनबीएफ़सी महोदय/महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जनवरी 2019 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 देखें। आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना एमएसएमई के मौजूदा ऋण की पुनर्रचना के लिए शर्तों में से एक निम्नानुसार है: “उधारकर्ता संस्था पुनर्रचना के कार्यान्वित ह
भारिबै/2018-19/127 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.26/21.04.048/2018-19 22 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और एनबीएफ़सी महोदय/महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जनवरी 2019 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 देखें। आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना एमएसएमई के मौजूदा ऋण की पुनर्रचना के लिए शर्तों में से एक निम्नानुसार है: “उधारकर्ता संस्था पुनर्रचना के कार्यान्वित ह
फ़रवरी 22, 2019
थोक जमाराशि पर अनुदेशों की समीक्षा
भारिबै/2018-19/128 बैंविवि.निदेश.बीसी.सं.27/13.03.00/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया थोक जमाराशि पर अनुदेशों की समीक्षा मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को अपनी आवश्यकताओं और आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) अनुमानों के अनुसार थोक जमाराशि पर विभेदक ब्याज दर का प्रस्ताव रखने का विवेकाधिकार दिया गया है। 2. इस संबंध में, दिनांक 07 फरवरी 2019 के छठे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के 'विकासात
भारिबै/2018-19/128 बैंविवि.निदेश.बीसी.सं.27/13.03.00/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया थोक जमाराशि पर अनुदेशों की समीक्षा मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को अपनी आवश्यकताओं और आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) अनुमानों के अनुसार थोक जमाराशि पर विभेदक ब्याज दर का प्रस्ताव रखने का विवेकाधिकार दिया गया है। 2. इस संबंध में, दिनांक 07 फरवरी 2019 के छठे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के 'विकासात
फ़रवरी 07, 2019
‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना–ऋण सूचना व्यवसाय करने के लिए-सीआरआईएफ़ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
आरबीआई/2018-19/120 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.24/20.16.042/2018-19 7 फरवरी 2019 सभी ऋणदाता संस्थाएं सभी ऋण सूचना कंपनियाँ महोदय/महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना– ऋण सूचना व्यवसाय करने के लिए- सीआरआईएफ़ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कृपया सीआरआईएफ़ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 'पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्रदान करने के संबंध में हमारा दिनांक 27 अगस्त 2015 का परिपत्र बैंविवि.सीआईडी.बीसी.35/20.16.042/2015-16 देखें। 2. कंपनी ने
आरबीआई/2018-19/120 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.24/20.16.042/2018-19 7 फरवरी 2019 सभी ऋणदाता संस्थाएं सभी ऋण सूचना कंपनियाँ महोदय/महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना– ऋण सूचना व्यवसाय करने के लिए- सीआरआईएफ़ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कृपया सीआरआईएफ़ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 'पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्रदान करने के संबंध में हमारा दिनांक 27 अगस्त 2015 का परिपत्र बैंविवि.सीआईडी.बीसी.35/20.16.042/2015-16 देखें। 2. कंपनी ने
फ़रवरी 07, 2019
कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण
आरबीआई/2018-19/118 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.05.010/2018-19 07 फरवरी 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 13 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में, कृपया उक्त
आरबीआई/2018-19/118 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.05.010/2018-19 07 फरवरी 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 13 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में, कृपया उक्त
फ़रवरी 07, 2019
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2018-19/117 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.23/12.01.001/2018-19 07 फरवरी 2019 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित तथा गैर- अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 अगस्त 2018 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.03/12.01.001/2018-19 देखें। 2. दिनांक 07 फरवरी 2019 को छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 में की गयी घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर 6.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.50 प्रतिशत हो गयी है।
आरबीआई/2018-19/117 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.23/12.01.001/2018-19 07 फरवरी 2019 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित तथा गैर- अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 अगस्त 2018 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.03/12.01.001/2018-19 देखें। 2. दिनांक 07 फरवरी 2019 को छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 में की गयी घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर 6.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.50 प्रतिशत हो गयी है।
फ़रवरी 04, 2019
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी
आरबीआई/2018-19/112 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19 04 फरवरी 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी कृपया दिनांक 04 जुलाई 2018 को हमारे द्वारा विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.6/05.05.010/2018-19 के माध्यम से जारी मास्टर परिपत्र - किसान क्रेडिट कार्ड (केस
आरबीआई/2018-19/112 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19 04 फरवरी 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी कृपया दिनांक 04 जुलाई 2018 को हमारे द्वारा विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.6/05.05.010/2018-19 के माध्यम से जारी मास्टर परिपत्र - किसान क्रेडिट कार्ड (केस
जनवरी 11, 2019
पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना
भारिबै/2018-19/107 बैंविवि.बीसी.डीआईआर.सं.22/04.02.001/2018-19 जनवरी 11, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) लघु वित्त बैंक औरप्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया, पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआर.बीसी.नं.62
भारिबै/2018-19/107 बैंविवि.बीसी.डीआईआर.सं.22/04.02.001/2018-19 जनवरी 11, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) लघु वित्त बैंक औरप्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया, पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआर.बीसी.नं.62
जनवरी 10, 2019
बासल III पूंजी विनियमावली – संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन
भारिबै/2018-19/106 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.20/21.06.201/2018-19 10 जनवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों औरक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बासल III पूंजी विनियमावली – संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली' पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के पैरा 4.5 'संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं', भाग घ ‘पूंजी संरक्षण बफर संरचन’ के पैरा 15.2.2 तथा अनुबंध 16 के पैरा 2.3 का सं
भारिबै/2018-19/106 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.20/21.06.201/2018-19 10 जनवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों औरक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बासल III पूंजी विनियमावली – संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली' पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के पैरा 4.5 'संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं', भाग घ ‘पूंजी संरक्षण बफर संरचन’ के पैरा 15.2.2 तथा अनुबंध 16 के पैरा 2.3 का सं
जनवरी 10, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं/2018-19/105 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.21/12.16.091/2018-19 जनवरी 10, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को 29 दिसंबर – 04 जनवरी 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 03 दिसंबर 2018 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं.4611/23.13.043/2018-19 के द्वारा हटा
भा.रि.बैं/2018-19/105 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.21/12.16.091/2018-19 जनवरी 10, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को 29 दिसंबर – 04 जनवरी 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 03 दिसंबर 2018 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं.4611/23.13.043/2018-19 के द्वारा हटा
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