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विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

रुपया आहरण व्यवस्था(आरडीए)

जी हां, अनिवासी विनिमय गृह के साथ आरडीए होने वाले एडी श्रेणी-I के बैंक द्वारा प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषणों को हिताधिकारी के एडी श्रेणी –I के बैंक से अन्य बैंक में धारित खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे कि एनईएफ़टी, आईएमपीएस, से सीधे जमा कर सकते हैं।धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Definition of public deposits

A. Optionally Fully Convertible Debentures (OFCDs), which were brought within the purview of Regulations in the year 1996, have now (in 1998) been taken out of the Regulations. Any money raised by issue of OFCDs is not to be treated as public deposit.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: हां, इकाईयां आरबीआई से मंजूरी लेकर, नियत तारीख के बाद भी एफएलए रिटर्न भर सकती हैं। लेकिन उस मामले में, देर से जमा करने के लिए इकाई पर जुर्माना खंड लागू किया जा सकता है।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर का अर्थ है परिवर्तन के सभी संभाव्य स्रोतों को निष्पादित करने की स्थिति में बकाया रहने वाले शेयरों की कुल संख्या।

देशी जमा

I . देशी जमा

आम तौर पर बैंक व्यक्ति और संयुक्त हिंदू परिवार (एचयूएफ) की बड़ी या छोटी किसी भी मीयादी जमाराशि के समयपूर्व आहरण के लिए मना नहीं करेंगे। फिर भी, बैंक अपने विवेकानुसार से व्यक्ति या संयुक्त हिंदू परिवारों से इतर कंपनियों द्वारा धारित बड़ी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण को अस्वीकृत कर सकते हैं । बैंकों को ऐसे जमाकर्ताओं को समयपूर्व आहरण की नीति के संबंध में पहले ही यानी जमा स्वीकार करते समय सूचित करना चाहिए ।

समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा

बी. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना

नहीं। जैसा कि परिपत्र में परिभाषित किया गया है, तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना उन मामलों को संदर्भित करता है जहां एनपीए उधारकर्ताओं के ऋण खाते के स्तर पर बकाया रहता है, लेकिन ऋणदाताओं द्वारा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए अमान्य कर दिया जाता है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते एक सामान्य बैंकिंग प्रथा है जो ऋणदाताओं द्वारा अशोध्य ऋणों की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए की जाती है, जिन्हें या तो अप्राप्य माना जाता है या जिनकी वसूली में ऋणदाताओं के अनुपातहीन संसाधनों का उपभोग होने की संभावना होती है। हालाँकि, इस तरह के तकनीकी रूप से बट्टे खाते में उधारकर्ता के खिलाफ दावों की कोई छूट नहीं होती है और इस प्रकार उधारदाताओं के वसूली के अधिकार को किसी भी तरह से कम नहीं किया जाता है। इसलिए, डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं को किसी भी तरह से लाभ नहीं होता है और उनके कानूनी दायित्व के साथ-साथ उनके लिए ऐसे डिफॉल्ट की लागत तकनीकी रूप से बट्टे खाते से पहले की स्थिति के मुकाबले अपरिवर्तित रहती है।

यह परिपत्र केवल तकनीकी रूप से बट्टे खाते की परिभाषा पर स्पष्टता प्रदान करता है और तकनीकी रूप से बट्टे खाते के लिए ऋणदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो विभिन्न उधारदाताओं द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सर्वेक्षण शुरू करने का विवरण

उत्तर: सामान्य तौर पर, मार्च अंत और सितंबर अंत की स्थिति के लिए सीपीआईएस में भाग लेने की नियत तारीख क्रमशः उस वर्ष की 15 जुलाई और 31 दिसंबर है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छ) सामाजिक बुनियादी संरचना

उत्तर: उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल - एनआईसी कोड के अनुसार, सेवाओं के तहत 'प्रमुख गतिविधि', 'शिक्षा' और 'स्वास्थ्य गतिविधियां' एमएसएमई (सेवाओं) के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र गतिविधियां हैं। अतः उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बैंक ऋणों को एमएसएमई (सेवा) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें ऋण पर कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, बैंक ऐसी गतिविधियों को एमएसएमई (सेवा) या सामाजिक बुनियादी संरचना के तहत वर्गीकृत कर सकते हैं, पर दोनों के तहत नहीं। इसे नोट किया जाए कि सामाजिक बुनियादी संरचना के तहत वर्गीकरण के लिए, ऋण पर संबद्ध उच्चतम सीमा लागू होगी।ज) कमजोर वर्ग

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: एफ़डीआई तथा एफ़पीआई जिस अनुसूची के अंतर्गत निवेश किया गया है उसकी दृष्टि से agnostic है। निवेश प्रत्यक्ष है अथवा पोर्टफोलियो, को निवेश के प्रतिशत के अनुसार तय किया जाता है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: चूंकि सीआईसी-एनडी-एसआई के लिए एक अलग आवेदन पत्र होगा, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।

भारतीय मुद्रा

क) मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें

वर्तमान में रिज़र्व बैंक अहमदाबाद, बेंगलुरू, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरूवनंतपुरम स्थित 19 निर्गम कार्यालयों तथा कोच्चि स्थित एक मुद्रा तिजोरी के माध्यम से मुद्रा परिचालनों का प्रबंधन करता है । इसके अलावा, अनुसूचित बैंकों की देखरेख और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली मुद्रा तिजोरियों का विस्तृत नेटवर्क मुद्रा प्रबंधन संरचना का एक भाग है । निर्गम कार्यालय मुद्रा प्रिंटिंग प्रेसों से नए नोट प्राप्त करता है, और बारी-बारी से मुद्रा तिजोरियों को नए बैंकनोट विप्रेषित करता है । मुद्रा तिजोरियों को प्रेसों से सीधे विप्रेषण भी किया जाता है।

रिज़र्व बैंक के हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई तथा नई दिल्ली स्थित कार्यालय (टकसाल से संबद्ध कार्यालय) टकसालों से सिक्के प्राप्त करते हैं । इसके पश्चात ये कार्यालय सिक्कों को रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों को भेजते हैं जो इन सिक्कों को मुद्रा तिजोरियों तथा छोटे सिक्का डिपो में भेजते हैं । बैंकनोट तथा सिक्कों का भंडारण मुद्रा तिजोरियों में तथा छोटे सिक्कों का भंडारण छोटे सिक्का डिपो में किया जाता है । बैंक शाखाएँ मुद्रा तिजोरियों तथा छोटे सिक्का डिपो से बैंकनोट तथा सिक्के प्राप्त करती हैं, जिनका वितरण आम जनता को किया जाता है ।

आवास ऋण

यह एक तालिका है जो ऋण पर आवधिक मूलधन और ब्याज भुगतान और किसी भी समय बकाया राशि का विवरण देती यह शून्य तक पहुंचने तक ऋण शेष की क्रमिक कमी को भी दर्शाता है। (अनुबंध देखें)

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

8.1. सरकारी प्रतिभूतियों में एक सक्रिय द्वितीयक बाजार है । द्वितीय बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री (i) काउंटर पर (ओटीसी) अथवा (ii) तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) अथवा (iii) तयशुदा लेन-देन प्रणाली - आदेश मैंचिंग (एनडीएस-ओएम) पर की जा सकती है ।(i) काउंटर पर (ओटीसी)/टेलीफोन बाजार8.2. इस बाजार में, कोई सहभागी, जो सरकारी प्रतिभूति खरीदने अथवा बेचने का इच्छुक है, किसी बैंक/प्राथमिक व्यापारी/वित्तीय संस्थान से सीधे ही अथवा सेबी के पास पंजीकृत किसी ब्रोकर से संपर्क करके किसी मूल्य पर एक विशेष प्रतिभूति की किसी राशि तक मोल-भाव कर सकता है । ये मोलभाव अधिकांशत: फोन पर होते हैं और किसी दर पर दोनों पक्षों के तैयार होने पर सौदा तय हो जाता है । क्रेता के मामले में, यथा एक शहरी सहकारी बैंक प्रतिभूति खरीदना चाहता है तो बैंक का व्यापारी (जे बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए प्राधिकृत है) अन्य बाजार सहभागियों से फोन पर संपर्क करेगा तथा दरें प्राप्त करेगा । यदि कोई सौदा तय होता हे तो बैंक इस व्यापार का ब्योरा सौदा पर्ची में दर्ज करेगा (नमूना परिशिष्ट 3 में दिया गया है ।) तथा प्रतिपक्ष को व्यापार की पुष्टि करेगा । व्यापारी को उद्धृत मूल्य के संबंध में उपलब्ध स्रोतों से मूल्य की पुष्टि करनी चाहिए (सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य सुनिश्चित करने के संबंध में प्रश्न सं.14 देखें) । ओटीसी बाजार में किए गए सभी कारोबार एनडीएस के द्वितीयक बाजार मॉड्यूल में रिपोर्ट किए जाते हैं जिनका ब्योरा प्रश्न सं.15 में दिया गया है ।(ii) तयशुदा लेन-देन प्रणाली8.3. इलैक्ट्रॉनिक कारोबार तथा सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन की रिपोर्टिंग के लिए तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) फरवरी 2002 में लागू हुई थी । नीलामी होने पर इससे सदस्यों को अपनी बोली इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम के लिए बोलियाँ अथवा आवेदन करने में सुविधा होती है । एनडीएस से लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई की प्रतिभूति समायोजन प्रणाली के समक्ष आकर द्वितीयक बाजार में आयोजित सरकारी प्रतिभूतियों (दोनों सीधे और रिपो) में लेन-देन के समायोजन को सुविधाजनक बनाता है । एनडीएस की सदस्यता केवल उन सदस्यों तक सीमित है जिनके एसजीएल तथा/अथवा चालू खाते भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में हैं ।8.4. अगस्त 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनडीएस मॉड्यूल में "ऑर्डर मैचिंग" आधारित नामरहित क्रीन लागू की जिसका नाम एनडीएस-ओएम है । यह एक आदेश से चलने वाली इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली है जहाँ सहभागी बिना नाम बताए सिस्टम पर आदेश दे सकते हैं अथवा अन्य सहभागियों के आदेश स्वीकार कर सकते हैं । एनडीएस-ओएम का परिचालन भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (सीसीआइएल) द्वारा किया जाता है (कृपया सीसीआइएल के बारे में प्रश्न सं.19 का उत्तर देखें) । वर्तमान में एनडीएस-ओएम प्रणाली तक केवल चयनित वित्तीय संस्थाओं की पहुँच है, यथा वाणिज्य बैंक, प्राथमिक व्यापारी, बीमा कंपनियाँ, पारस्परिक निधियाँ इत्यादि । अन्य सहभागी अपने अभिरक्षक, अर्थात जिसके पास उनका गिल्ट खाता है, के माध्यम से इस प्रणाली तक पहुँच सकते हैं । अभिरक्षक अपने ग्राहकों, जैसे शहरी सहकारी बैंकों की ओर से आदेश दे सकते हैं । एनडीएस-ओएम का लाभ मूल्य पारदर्शिता के साथ-साथ बेहतर मूल्य मिलना है ।8.5. गिल्ट खाता धारकों को अपने अभिरक्षक संस्थान के माध्यम से एनडीएस तक अप्रत्यक्ष पहुँच प्रदान की गई है । कोई सदस्य (जिसकी सीधी पहुँच है) एनडीएस पर सरकारी प्रतिभूतियों में गिल्ट खाताधारक के लेन-देन रिपोर्ट कर सकता है । इसी प्रकार, गिल्ट खाताधारकों को एनडीएस-ओएम तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच उनके अभिरक्षकों के माध्यम से दी गई है । तथापि, एक ही अभिरक्षक के दो गिल्ट खाताधारकों को आपस में रिपो लेन-देन की अनुमति नहीं हैं ।(iii) स्टॉक एक्सचेंज8.6. सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार की सुविधा स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) में भी उपलब्ध है जो खुदरा निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) भारत में निवास करने वाले हिताधिकारियों को विदेश से व्यक्तिगत प्रेषणों के अंतरण का तरीका है। भारत में केवल परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजे गए प्रेषण तथा भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में भेजे गए प्रेषणों जैसे आवक व्यक्तिगत प्रेषण अनुमत हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत विदेशों में स्थित प्रख्यात धन अंतरण कंपनियाँ जिन्हें समुद्रपारीय प्रिंसिपल्स कहा जाता है तथा भारत में स्थित एजेंट जिन्हें भारतीय एजेंट कहा जाता है के बीच एक गठबंधन की परिकल्पना की गई है जो भारत में स्थित हिताधिकारियों को चालू विनिमय दरों पर निधियों का वितरण करेंगे।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Definition of public deposits

For the purpose of exemption from NBFC Directions, (1998) on Acceptance of Public Deposits, the debentures are required to be fully secured on the date of issue and to the fullest satisfaction of the trustees.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: हां, इकाईयां आरबीआई से मंजूरी लेने के बाद पहले से जमा किए गए एफएलए रिटर्न को संशोधित कर सकती हैं।

देशी जमा

I . देशी जमा

मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण के लिए अपनी दंडात्मक ब्याज दरें तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं ।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सर्वेक्षण शुरू करने का विवरण

उत्तर: यदि रिपोर्टिंग इकाई को सर्वेक्षण अनुसूची का सॉफ्ट-फॉर्म प्राप्त नहीं होता है, तो वे इसे आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर ‘विनियामक रिपोर्टिंग’-→ ‘रिटर्न्स की सूची’-→ ‘CPIS – Survey Schedule’ [या 'फॉर्म' (होम पेज के नीचे 'मोर लिंक' के तहत उपलब्ध) और उप-शीर्ष 'सर्वेक्षण'] से डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल पर अनुरोध भेज सकते हैं।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ज) कमजोर वर्ग

उत्तर: मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएमएफ में व्यक्ति, एसएचजी, जेएलजी, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियां (एफपीसी) और किसानों की सहकारी समितियां, सदस्यता के मानदंड संख्या और भूमि-जोत के साथ, शामिल है। अतः 2 हेक्टेयर/5 एकड़ तक कृषि भूमि रखने वाले साझेदारी फर्मों/सह-उधारकर्ताओं या कंपनी के किसी निदेशक को दिए गए ऋण पीएसएल की लघु और सीमांत किसान श्रेणी के तहत वर्गीकृत होने के पात्र नहीं हैं।

उत्तर: मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूची के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। इसे 'अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं' पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 2.2 के साथ पढ़ा जा सकता है जिसमें कहा गया है कि "भागीदारी फर्म के मामले में, यदि भागीदारों में से अधिकांश एक अथवा अधिक विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं तो, ऐसी भागीदारी फर्मों को दिए गए अग्रिमों को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों में गिना जाना चाहिए। साथ ही, यदि भागीदारी फर्म में अधिकांश हिताधिकारी स्‍वामित्‍व अल्पसंख्यक समुदाय का है तो, ऐसे उधार को निर्धारित समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी कम्पनी का कानूनी रूप से पृथक अस्तिव होने के कारण उसे दिए गए अग्रिमों को निर्धारित अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।"

उत्तर: हमारे दिशानिर्देश बैंकों को अल्पसंख्यकों और एससी/एसटी को कमजोर वर्ग के तहत ऋण सुविधाओं को वर्गीकृत करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। अतः ग्राहक द्वारा आवेदन पत्र में की गई घोषणा पर्याप्त होगी। हालांकि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकरण के लिए, ऋण पहले अंतर्निहित गतिविधि के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होना चाहिए।झ) बैंकों द्वारा प्रतिभूत आस्तियों में निवेश/ सीधे समनुदेशन/एकमुश्त खरीद के माध्यम से आस्तियों का हस्तांतरण

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: एक बार एफ़डीआई बन जाने पर वह सदा के लिए एफ़डीआई बनी रहेगी।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: इनमें स्थावर संपदा या अन्य अचल संपत्तियां शामिल होंगी जो किसी कंपनी के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इसमें गैर-समूह कंपनियों में अन्य वित्तीय निवेश/ऋण शामिल नहीं होने चाहिए।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 के अनुसार, बैंकनोट के मूल्य का भुगतान करने हेतु बैंक उत्तरदायी है । जारीकर्ता होने के कारण, मांग किए जाने पर यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देय है ।

बैंकनोट पर मुद्रित वचन खंड, अर्थात “मैं धारक को ... रुपये अदा करने का वचन देता हूँ” बैंक की ओर से बैंकनोट धारक के प्रति देयता को दर्शाता है ।

आवास ऋण

आवास परियोजना के पूरा होने के चरणों के आधार पर कभी-कभी ऋण किश्तों में वितरित किया जाता है। अंतिम संवितरण लंबित होने पर, आपको केवल संवितरित ऋण के हिस्से पर ही ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। इस ब्याज को प्री-ईएमआई ब्याज कहा जाता है। प्री-ईएमआई ब्याज हर महीने प्रत्येक संवितरण की तारीख से ईएमआई शुरू होने की तारीख तक देय होता है।

हालांकि, कई बैंक एक विशेष सुविधा प्रदान करते हैं जिससे ग्राहक उस समय तक किस्तों का चयन कर सकते हैं जो वे निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए भुगतान करना चाहते हैं जब तक कि संपत्ति कब्जे के लिए तैयार न हो जाए। ग्राहक द्वारा ब्याज से अधिक भुगतान किया गया कुछ भी मूलधन पुनर्भुगतान की ओर जाता है। ईएमआई भुगतान जल्दी शुरू करने से ग्राहक को लाभ होता है और इसलिए वह तेजी से ऋण चुकाता है। कृपया ऋण लेने से पहले अपने बैंकर से जांच लें कि यह सुविधा उपलब्ध है या नहीं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रमुख सहभागी वाणिज्य बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के साथ-साथ संस्थागत निवेशक यथा बीमा कंपनियाँ हैं । सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका बाजार को संतुलित करने की है । अन्य सहभागियों में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पारस्परिक निधियाँ, भविष्य और पेंशन निधियाँ शामिल हैं । विदेशी संस्थागत निवेशकों को समय-समय पर निर्धारित मात्रात्मक सीमाओं में सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने की अनुमति है । कंपनियाँ भी अपने समग्र संविभाग जोखिम के प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री करती हैं ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Definition of public deposits

An NRI can be an Indian national or a foreign national of Indian origin. If the depositor is an NRI holding a foreign passport, he is to be treated as foreign national despite the fact he is of Indian origin. It is for the depositor to disclose to the company that he is a foreign citizen and for the company to keep on its record an evidence that it had received deposit from a foreign citizen to claim the exemption from the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1998 on Acceptance of Public Deposits.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि भारतीय इकाई के पास रिपोर्टिंग वर्ष के मार्च अंत तक आवक और जावक एफडीआई के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है तो उन्हें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

समुद्रपारीय प्रिन्सिपल एक रजिस्टर्ड एंटीटी होना चाहिए जिसे धन अंतरण का कार्य करने के लिए संबंधित देश के केंद्रीय बैंक/ सरकार अथवा वित्तीय विनियमन प्राधिकरण का लाइसेन्स प्राप्त है। समुद्रपारीय प्रिन्सिपल के रजिस्ट्रेशन का देश एएमएल मानदंडों को पूरा करने वाला होना चाहिए। समुद्रपारीय प्रिन्सिपल को भुगतान प्रणाली प्रारम्भ/ परिचालित करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS एक्ट) 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक ऑथोराइजेशन प्राप्त करना होगा।

देशी जमा

I . देशी जमा

यदि किसी जमाराशि की विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख और परवर्ती कार्य दिवस को जमाराशि के भुगतान की तारीख के बीच कोई छुट्टी/रविवार/गैर-कारोबारी दिन आ जाए तो जमाराशि की मूल रूप से निश्चित ब्याज दर पर उक्त छुट्टी/रविवार/गैर-कारोबारी दिन की अवधि के लिए भी बैंक को ब्याज का भुगतान करना चाहिए ।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस में भाग लेते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

उत्तर: रिपोर्टिंग संस्थाओं को सर्वेक्षण अनुसूची भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं का पालन करना चाहिए:

I. कंपनी को नवीनतम सर्वेक्षण अनुसूची का उपयोग करना चाहिए, जो किसी भी मैक्रो को शामिल किए बिना .xls प्रारूप में है।

II. कंपनी को नीचे दिए गए चरणों का पालन करके एक्सेल 97-2003 वर्कबुक अर्थात, .xls प्रारूप में में सर्वेक्षण अनुसूची को सेव करना चाहिए:

  1. Office Button / File पर जाए → Save As → Save As type

  2. “Excel 97-2003 Workbook” चुने और Save the survey schedule in .xls प्रारूप में सर्वेक्षण अनुसूची को सेव करें।

III. कंपनी से अनुरोध है कि सर्वेक्षण अनुसूची प्रस्तुत करते समय किसी मैक्रो को शामिल न करें।

IV. किसी अन्य प्रारूप (.xls प्रारूप के अलावा) में प्रस्तुत सर्वेक्षण कार्यक्रम को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

V. सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण अनुसूची में दी गई सभी सूचनाएं पूर्ण हैं और कोई सूचना छूटी नहीं है।

VI. आवश्यक विवरण भरने के बाद, उत्तरदाता संस्थाओं को सर्वेक्षण अनुसूची में मौजूद घोषणा को भरना होता है, जो यह सत्यापित करने में मदद करता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने से पहले इकाई द्वारा दर्ज की गई जानकारी की पुन: पुष्टि की जाती है। यह डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, छूटे हुए डेटा और अन्य त्रुटियों से बचने में मदद करता है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झ) बैंकों द्वारा प्रतिभूत आस्तियों में निवेश/ सीधे समनुदेशन/एकमुश्त खरीद के माध्यम से आस्तियों का हस्तांतरण

उत्तर: बैंक समूह की पीएसएल संरचना को प्रमाणित करने वाली मूल इकाई द्वारा दिए गए सीए प्रमाणपत्र पर भरोसा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक पीएसएल पात्रता के लिए समूह के 10% का नमूना जांच कर सकता है। बैंक द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से या इस उद्देश्य के लिए सीए को नियुक्त करके अतिरिक्त जांच की व्यवस्था कर सकता है।ञ) पीएसएलसी

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 100 200, 500, तथा 2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी किए जाते हैं । इन नोटों को बैंकनोट कहा जाता है| क्योंकि ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं । 2 तथा 5 मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया है तथा इन मूल्यवर्गों के सिक्‍के बनाए जा रहे हैं क्योंकि इन बैंक नोटों का मुद्रण तथा शोधन इनके जीवनकाल के अनुरूप नहीं था । यद्यपि, पूर्व में जारी किए गए इस तरह के बैंकनोट अभी भी संचलन में पाए जाते हैं तथा ये बैंकनोट वैध मुद्रा बने हुए हैं । 1 के नोट समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं तथा पूर्व में जारी किए गए नोटों सहित इस प्रकार के नोट लेन-देन के लिए वैध मुद्रा बने हुए हैं ।

आवास ऋण

आवास ऋण के लिए प्रतिभूति आमतौर पर संपत्ति का पहला बंधक होता है, आमतौर पर स्वत्व विलेख जमा करने के माध्यम से। बैंक कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर अन्य संपार्श्विक प्रतिभूति भी मांगते हैं। कुछ बैंक मार्जिन/डाउन पेमेंट (आस्ति निर्माण में कर्जदारों का योगदान) को बनाए रखने/बनाने पर भी जोर देते हैं

आपके बैंक को सौंपी गई संपार्श्विक सुरक्षा जीवन बीमा पॉलिसियां हो सकती हैं, जिसका सरेंडर मूल्य ऋण राशि के एक निश्चित प्रतिशत पर निर्धारित होता है, सॉल्वेंट गारंटरों से गारंटी, शेयरों/प्रतिभूतियों की गिरवी और केवीपी/एनएससी आदि जैसे निवेश जो आपके बैंकर के लिए स्वीकार्य हैं। बैंकों को आपसे यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता होगी कि संपत्ति का शीर्षक किसी भी प्रकार के भार से मुक्त हो। (यानी, कोई मौजूदा बंधक, ऋण या मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए, जिससे संपत्ति के शीर्षक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो)।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: बैंकों से प्राप्त प्रतिपुष्टी के आधार पर और कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए, टीएलटीआरओ 2.0 योजना के तहत धनराशि के अभिनियोजन के लिए उपलब्ध समय को परिचालन की तिथि से 30 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 45 कार्य दिवस करने का निर्णय लिया गया है। यदि इस विस्तारित समय सीमा के भीतर निधियों का अभिनियोजन नहीं किया गया तो तो गैर-अभिनियोजित धन पर ब्याज दर प्रचलित नीति रेपो दर तक बढ़ जाएगी साथ ही 200 बीपीएस दिनों की संख्या के लिए इस तरह के फंड गैर-अभिनियोजित रहते हैं। इस वृद्धिशील ब्याज का भुगतान परिपक्वता के समय नियमित ब्याज के साथ करना होगा।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

आवेदक को एजेंट बनने के लिए एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –II अथवा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (FFMC) अथवा एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा डाक विभाग होना चाहिए। साथ ही भारतीय एजेंट उप-एजेंट भी नियुक्त कर सकते हैं जो कि खुदरा दुकान अथवा कारोबार का स्थान रखने वाली वाणिज्यिक एंटीटी हो सकती है तथा उसकी सदाशयता (bonafides) भारतीय एजेंट को स्वीकार्य होनि चाहिए।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Definition of public deposits

Subject to the Exchange Control Regulations, the NBFCs can receive external commercial borrowings from foreign Overseas Corporate Bodies, individuals, FIIs, and other trusts or persons. The moneys received from all these sources are excluded from the definition of public deposit as per the provisions of NBFC Directions. However, Indian companies are required to obtain prior approval of the Exchange Control Department for acceptance of deposits from non-residents.

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: जब तक कि संस्था में विदेशी शेयर धारिता उतनी ही रहती है और उक्त क्षेत्र को अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत लाए जाने के बाद कोई कॉर्पोरेट कार्रवाई नहीं की गई है तब तक अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि किसी इकाई को केवल शेयर आवेदन की राशि प्राप्त हुई है और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश बकाया नहीं है तो उसे एफएलए रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

प्रतिभूतियों का लेन-देन करते समय शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए । शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन पर दिशनिर्देशों को 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी).एमसी.सं.12/16.20.000/2009-10 में कूटबद्ध किया गया है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । यह परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में "अधिसूचनाएँ" के अंतर्गत मास्टर परिपत्र खण्ड में (http://rbi.org.in/scripts/BSCircularIndexDisplay.aspz?Id=3686) में देखा जा सकता है । शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले दिशानिर्देशों में उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक निवेश नीति तैयार करने से संबंधित है जिसमें नीति के उद्देश्य, प्राधिकरण और सौदों के लिए प्रक्रिया, ब्रोकरों के माध्यम से लेन-देन, ब्रोकरों का पैनल तैयार करना तथा वार्षिक आधार पर उसकी समीक्षा तथा प्रत्येक ब्रोकर के माध्यम से लेन-देन के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारण इत्यादि को परिभाषित किया गया हो ।

करने योग्य अथवा न करने योग्य महत्वूपर्ण बातें नीचे बाक्स 1 में प्रस्तुत हैं ।

बॉक्स 1

सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए करने योग्य तथा न करने योग्य बातें करने योग्य बातें

  • कारोबारी और बैक अप कार्यों को अलग-अलग करना । क्रय-विक्रय और लेन-देन के बारे में निर्णय करने वाले अधिकारी समायोजन तथा लेखांकन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से अलग होने चाहिए ।

  • सभी लेन-देनों की निगरानी यह देखने के लिए करना कि सुपुर्दगी उसी दिन हो जाए । निधि खाते और निवेश खाते का समायोजन उसी दिन कार्य समाप्ति से पहले होना चाहिए ।

  • प्राप्त/जारी एसजीएल फार्मों का रिकार्ड रखना ताकि उनकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली/भारतीय रिजर्व बैंक निरीक्षकों/अन्य लेखा परीक्षकों को जांच करने में सुविधा हो ।

  • एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी), प्राथमिक व्यापारी (पीडी) अथवा एक वित्तीय संस्था (एफआइ) को लेन-देनों के लिए प्रतिपक्ष रखें ।

  • प्रतिपक्षों के साथ प्रत्यक्ष सौदों को वरीयता दें ।

  • प्रतिभूतियाँ रखने के लिए सीएसजीएल/गिल्ट खातों का उपयोग करें तथा ऐसे खाते उसी बैंक में रखें जहाँ नकदी खाता अनुरक्षित किया हो ।

  • सभी लेन-देनों के लिए सुपुर्दगी बनाम लेन-देन पर जोर दें ।

  • भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित प्राथमिक नीलामी में भारत सरकार की प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के लिए गैर स्पर्धी बोली सुविधा का लाभ लें ।

  • यदि सौदा ब्रोकर के माध्यम से किया जा रहा है तो तो उसकी भूमिका दोनों पक्षों को सौदा करने के लिए लाने तक ही सीमित रखें ।

  • अनुमोदित ब्रोकरों की सूची रखें । माध्यस्थों के रूप में काम करने के लिए एनएसई अथवा बीएसई अथवा ओटीसीईआइ के पास पंजीकृत ब्रोकरों का ही उपयोग करें ।

  • प्रत्येक अनुमोदित ब्रोकर के लिए समग्र उच्चतर संविदा सीमा के रूप में वर्ष के दौरान किए जाने वाले कुल लेन-देनों की 5% सीमा रखें । कारोबार के ऐसे भाग को केवल एक या कुछ ब्रोकरों के माध्यम से नहीं करना चाहिए जो अनुपात के अनुरूप न हो ।

  • सीएसजीएल खाता धारक के पास अनुरक्षित एसजीएल खाते या गिल्ट खाते में डीमैट रूप में ही सरकारी प्रतिभूतियों को रखा जाए और लेन-देन किया जाए ।

  • केवल एक गिल्ट अथवा डीमैट खाता खोलें ।

  • जिस अनुसूचित वाणिज्य बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक के पास गिल्ट खाता अनुरक्षित है, उसी बैंक में प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए निधि खाता खोला  जाए ।

  • लेन-देन करने से पहले बिक्री के लिए गिल्ट खाते में पर्याप्त प्रतिभूतियाँ तथा क्रय के लिए नामित निधि खाते में पर्याप्त निधि उपलब्धता सुनिश्चित करें ।

  • अनुमतिप्राप्त गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण सीमा का पालन करें (राष्ट्रीयकृत बैंकों के बॉण्ड, सूचीबद्ध न की गई प्रतिभूतियाँ, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सूचीबद्ध न किए गए शेयर तथा निजी रूप से जारी की गई ऋण प्रतिभूतियाँ) ।

  • निदेशक मंडल को कम से कम माह में एक बार सभी निवेश लेन-देनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए ।

न करने योग्य बातें

  • किसी भी ब्रोकिंग फर्म अथवा अन्य मध्यस्थों से सीधे आधार पर कोई क्रय/विक्रय लेन-देन न करें ।

  • समायोजन प्रक्रिया में ब्रोकरों का प्रयोग न करें अर्थात निधि का समायोजन और प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल प्रति-पक्ष से सीधे ही करनी चाहिए ।

  • मुद्रा और प्रतिभूति बाजारों में अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए किसी भी स्थिति में ब्रोकरों/मध्यस्थों को मुख्तारनामा अथवा अन्य कोई प्राधिकार न दें ।

  • किसी भी ब्रोकर के साथ भौतिक रूप से सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन न करें ।

  • सहकारी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी कंपनी अथवा निकाय द्वारा जारी गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में (अर्थात कार्पोरेट बॉण्डों इत्यादि) लगातार निवेश न करें ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: हालांकि ऐसे खातों को इस तथ्य के मद्देनजर ध्यान में रखा जा सकता है कि तुलन पत्र की तारीख के बाद के घटनाक्रम को भी ध्यान में रखा जाता है, सीआईसी-एनडी-एसआई सहित सभी एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से वर्ष के 31 मार्च को अपने खातों को अंतिम रूप देना होगा, और इस आंकड़े के आधार पर वार्षिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

देशी जमा

I . देशी जमा

नहीं। बैंक के कर्मचारियों /सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय अतिरिक्त ब्याज के लिए उनके बच्चे (अवयस्क बच्चों सहित) पात्र नहीं हैं।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: भारत में सभी शाखाओं/कार्यालयों को शामिल करते हुए, इकाई स्तर पर एक समेकित डेटा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ञ) पीएसएलसी

उत्तर: बैंकों को पीएसएलसी ट्रेडिंग के लिए पंजीकरण प्राप्त करने के लिए क) डीईए फंड कोड, ख) ग्राहक पहचान संख्या और ग) आरबीआई चालू खाता संख्या, के साथ एफआईडीडी, केंद्रीय कार्यालय (fiddplan@rbi.org.in) के समक्ष एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर: सभी पीएसएलसी वित्त वर्ष के अंत तक अर्थात 31 मार्च तक वैध रहेंगे और अगले दिन अर्थात 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे।
उत्तर: पीएसएलसी की अवधि जारी होने की तारीख पर निर्भर करेगी क्योंकि सभी पीएसएलसी वित्त वर्ष के अंत तक अर्थात 31 मार्च तक वैध होंगे और अगले दिन अर्थात 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे।

उत्तर: पीएसएलसी को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान 'माल' की प्रकृति में समझा जा सकता है, जिसमें कार्य, भारत सरकार की दिनांक 4 मई 2016 की अधिसूचना के माध्यम से बीआर अधिनियम की धारा 6(1)(ओ) के तहत, एक अनुमत गतिविधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। 01 जुलाई 2017 से 28 मई 2018 की अवधि के लिए पीएसएलसी पर जीएसटी का भुगतान विक्रेता बैंक द्वारा वायदा शुल्क (फॉरवर्ड चार्ज) के आधार पर 12% की दर से किया जाना है। 28 मई 2018 से, खरीदार बैंक को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, ई-कुबेर पोर्टल पर कारोबार किए गए पीएसएलसी की आपूर्ति पर आईजीएसटी देय है। यदि कोई बैंक जो जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उसने पहले ही सीजीएसटी/एसजीएसटी या सीजीएसटी/यूजीएसटी का भुगतान कर दिया था, तो बैंक को ऐसी आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, ई-कुबेर पोर्टल पर पीएसएलसी मॉड्यूल के उपयोग के लिए सहभागी बैंकों पर आरबीआई को देय कोई लेनदेन प्रभार/ शुल्क लागू नहीं है।

(ऊपर दिया गया स्पष्टीकरण, मामले में कानूनी सलाह या राय नहीं है और यह जरूरी नहीं कि सबसे वर्तमान कानूनी जानकारी को प्रतिबिंबित करे। बाजार सहभागियों को ऊपर दी गई किसी भी जानकारी पर कार्रवाई करने से पहले कर विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए।).

उत्तर: पीएसएलसी की केवल चार पात्र श्रेणियां हैं अर्थात पीएसएलसी सामान्य, पीएसएलसी लघु और सीमांत किसान, पीएसएलसी कृषि और पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम।
उत्तर: 'निर्यात ऋण' पीएसएलसी - सामान्य के प्रति अंतर्निहित आस्तियों का एक भाग बन सकता है। हालाँकि, 'निर्यात ऋण' के बदले पीएसएलसी-सामान्य जारी करने वाला कोई भी बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अंतर्निहित 'निर्यात ऋण' पोर्टफोलियो घरेलू बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए भी पात्र है।
उत्तर: 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को निर्यात के अलावा अन्य क्षेत्रों को उधार देने के अपने 8% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएसएलसी सामान्य को खरीदने की अनुमति नहीं है। हालांकि, ऐसे बैंकों को उक्त हेतु पीएसएलसी कृषि, पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम और पीएसएलसी लघु और सीमांत किसान को खरीदने की अनुमति है।
उत्तर : पीएसएलसी बाजार का व्यापार सारांश ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध है। ई-कुबेर पोर्टल के तहत 'समाचार और घोषणाएं' अनुभाग के माध्यम से प्रतिभागियों को किसी भी नई कार्यात्मकता की सूचना दी जाएगी।
उत्तर : बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पीएसएलसी खरीद सकता है। इसके अलावा, एक बैंक को अपनी बहियों में अंतर्निहित किये बिना पिछले वर्ष की पीएसएल उपलब्धि के 50 प्रतिशत तक पीएसएलसी जारी करने की अनुमति है। यह श्रेणी-वार लागू होता है। तिमाही और वार्षिक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी रिटर्न की रिपोर्ट करते समय पीएसएलसी (पीएसएलसी खरीद – पीएसएलसी विक्रय) की निवल स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, अंतर्निहित आस्तियों का पता लगाने के संबंध में, 31 मार्च तक, बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को बकाया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियो और जारी एवं खरीदे गए पीएसएलसी के योग के माध्यम से पूरा किया हो।
उत्तर: गलत वर्गीकरण, यदि कोई हो, को केवल पीएसएलसी विक्रेता बैंक की उपलब्धि से कम करना होगा। पीएसएलसी खरीदार के लिए कोई प्रतिपक्षी जोखिम नहीं होगा, भले ही, ट्रेड किए गए पीएसएलसी की अंतर्निहित आस्ति का गलत वर्गीकरण हो जाए।
उत्तर: प्रीमियम पूरी तरह से बाजार द्वारा निर्धारित होगा। इस संबंध में आरबीआई द्वारा कोई न्यूनतम/उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
उत्तर: मिलान किए गए प्रीमियम का तत्काल नि‍पटान होगा और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सहभागी बैंकों के संबंधित चालू खातों को मिलान किए गए प्रीमियम की सीमा तक डेबिट/क्रेडिट किया जाएगा।
उत्तर : ऑर्डर का मिलान पोर्टल के माध्यम से अज्ञात आधार पर किया जाएगा और खरीदार/विक्रेता प्रतिपक्षकार का चयन नहीं कर सकता है। आंशिक मिलान, प्रीमियम के मिलान और खरीद एवं बिक्री के लिए श्रेणीवार पीएसएलसी लॉट की उपलब्धता के आधार पर होगा।
उत्तर: सामान्य ट्रेडिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। पीएसएलसी बाजार शनिवार, रविवार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत घोषित छुट्टियों और ऐसी छुट्टियां जिन्हें आरबीआई समय-समय पर घोषित कर सकता है, को छोड़कर सभी दिनों में संचालित होता है।
उत्तर: सर्वाधिक प्रभावी मूल्य अन्वेषण को बनाए रखने के लिए पीएसएलसी ट्रेडिंग की प्रकृति को अज्ञात रखा गया है। द्विपक्षीय आधार पर सौदों को निपटाने और बाद में उसे पोर्टल पर रिपोर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। आरबीआई के पास पोर्टल पर मौजूदा दरों की तुलना में काफी अधिक/कम प्रीमियम पर तय किए गए किसी भी सौदे को रद्द करने का विवेकाधिकार है।ट) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऑन-लेंडिंग

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: कृपया औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए “ एफ़डीआई प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) देखें- http://fifp.gov.in/Forms/SOP.pdf

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: नहीं, केवल कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निवेश को समूह कंपनियों में 90% निवेश की गणना के उद्देश्य से समूह कंपनियों में निवेश के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, सीआईसी को किसी भी साझेदारी फर्म में पूंजी का योगदान करने या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या साझेदारी फर्मों के समान प्रकृति के किसी भी व्यक्ति के किसी भी संघ सहित साझेदारी फर्मों में भागीदार बनने से प्रतिबंधित किया गया है।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

ऐसा आवश्यक नहीं है । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24 के अनुसार, बैंक नोटों का अंकित मूल्‍य दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, एक सौ रुपये, पाँच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पाँच हजार रुपये तथा दस हजार रुपये अथवा इस प्रकार के अन्य मूल्यवर्ग, जो दस हजार से अधिक नहीं हो, होगा । इस संबंध में विशिष्‍ट निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार, केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा पर, के पास है ।

आवास ऋण

सुनिश्चित करें कि आपको प्रदान किए जा रहे दस्तावेज़ रंगीन फोटोकॉपी नहीं हैं। धोखाधड़ी करने के अन्य तौर-तरीकों के लिए इंटरनेट की जाँच करें और संपत्ति पर स्पष्ट शीर्षक सुनिश्चित करें। अपने बैंक जैसे प्रामाणिक स्रोतों से ही सलाह लें।

सही शीर्षक धारक का पता लगाने के लिए और अगर यह किसी फाइनेंसर के पास गिरवी है, तो नो एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी दस्तावेज़ अद्यतित हैं, सभी टैक्स दस्तावेज़ प्राप्त करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: बैंकों को निवेश में लचीलापन प्रदान करने के लिए, यह शर्त टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के लिए लागू नहीं होगी।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

11.1. कारोबारी डेस्क द्वारा किए गए प्रत्येक लेन-देन के लिए एक "डील स्लिप" का सृजन किया जाना चाहिए जिसमें डील के स्वरूप, प्रतिपक्ष का नाम, क्या ये सीधे डील की गई अथवा ब्रोकर द्वारा (ब्रोकर द्वारा होने पर ब्रोकर का नाम), प्रतिभूति का ब्योरा, राशि, मूल्य, संविदा की तारीख और समय तथा समायोजन की तारीख दी जाए । डील स्लिपों को क्रम सं. दी जाए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया जाए कि प्रत्येक डील स्लिप की गणना की गई है । एक बार डील हो जाने पर डील स्लिप तुरंत ही बैक आफिस को (यह प्रंट ऑफिस से अलग होना चाहिए) रिकार्ड और प्रक्रिया के लिए भेज देनी चाहिए । प्रत्येक डील के लिए प्रति पक्ष को पुष्टि करनी चाहिए । प्रति पक्ष द्वारा अपेक्षित लिखित पुष्टि की रसीद की, जिसमें संविदा का आवश्यक ब्योरा दिया हो, बैक ऑफिस द्वारा निगरानी की जाए । एनडीएस-ओएम पर मैच की गई डील की प्रति पक्ष पुष्टि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनडीएस-ओएम बेनाम स्वचलित ऑर्डर मैचिंग प्रक्रिया है । तथापि, जिन कारोबारों को ओटीसी बाज़ार में अंतिम रूप दिया जाता है और एनडीएस पर रिपोर्ट किया जाता है, सिस्टम अर्थात एनडीएस में प्रतिपक्षों द्वारा पुष्टि भेजी जानी होती है । कृपया प्रश्न सं.15 भी देखें ।11.2. यदि कोई डील ब्रोकर के माध्यम से होती है, ब्रोकर द्वारा काउंटर पार्टी का स्थानापन्न नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार, किसी भी स्थिति में किसी डील में बेची/खरीदी गई प्रतिभूति को किसी अन्य प्रतिभूति से बदलना नहीं चाहिए । किसी व्यक्ति द्वारा अपराध रोकने के लिए एक "मेकर-चैकर" ढाँचा लागू किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रणाली में मेकर (जो डेटा निविष्टियाँ करता है) और चैकर (जो सत्यापित करके आँकड़े प्राधिकृत करता है) का काम एक ही व्यक्ति न करे ।11.3 बैक ऑफिस द्वारा पारित वाउचरों के आधार पर (जो ब्रोकर/प्रतिपक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट के सत्यापन और प्रतिपक्ष द्वारा डील की पुष्टि के बाद करना चाहिए) लेखा बहियाँ स्वतंत्र रूप से बनानी चाहिए ।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

भारतीय एजेंट को एमटीएसएस ढांचे के अंतर्गत परिचालन करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक है। साथ ही समुद्रपारीय प्रिन्सिपल को भुगतान प्रणाली प्रारम्भ/ परिचालित करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS एक्ट) 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक ऑथोराइजेशन प्राप्त करना होगा।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Exemptions to the companies not accepting public deposits

The prudential norms relating to income recognition, accounting standards, asset classification, provisioning against bad and doubtful debts are the norms which have a bearing on disclosure of true and fair picture of the financial health of the NBFC. These companies normally borrow from other corporate bodies as also from banks and financial institutions. These are also the companies which may commence accepting public deposits at short notice. It is necessary that their Balance Sheets on which all the lenders would rely should be transparent and clean, else these companies would be able to inflate their profits and conceal the decline in the value of their investments as also unprovided NPAs. Such companies might turn out to be potential defaulters in servicing their borrowings from the financial system. The exemptions from capital adequacy and credit/ investment concentration norms have been given because public deposits are not involved.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि किसी इकाई ने नवीनतम वित्तीय वर्ष में 'कोई नया एफडीआई और/या ओडीआई (समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश) प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उस वित्तीय वर्ष के मार्च अंत में बकाया एफडीआई और/या ओडीआई है, तो उसे हर साल 15 जुलाई तक एफएलए रिटर्न में 31 मार्च की अपनी बकाया स्थिति जमा करना आवश्यक है।

देशी जमा

I . देशी जमा

नहीं। चूँकि यह धनराशि अवयस्क बच्चे की संपत्ति है न कि बैंक के कर्मचारी की, अत: अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जा सकता।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: सर्वेक्षण असंबद्ध अनिवासियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों अर्थात असंबंधित अनिवासियों द्वारा जारी और निवासियों के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियां, में किए गए घरेलू निवासियों के पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों का विवरण एकत्र करता है,

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऑन-लेंडिंग

उत्तर: बैंक द्वारा एनबीएफसी/एमएफआई/एचएफसी को ऑन-लेंडिंग के लिए उधार देने के मामले में, पोर्टफोलियो के केवल उस हिस्से को पीएसएल वर्गीकरण के लिए गिना जाना चाहिए जिसे एनबीएफसी/एमएफआई/एचएफसी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार अंतिम उधारकर्ता/ओं को संवितरित किया गया हो। शेष पोर्टफोलियो की गणना, यदि कोई हो, पात्र ऋणों के संवितरण और एनबीएफसी/एमएफआई/एचएफसी द्वारा बैंक को रिपोर्ट किए जाने के आधार पर, बाद की रिपोर्टिंग तिथियों में की जा सकती है।

उत्तर: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार, 2020 पर मास्टर निदेश के पैरा 21, 22, 23 के तहत बैंकों को उन एचएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसाइटियों, ट्रस्ट आदि) सहित एनबीएफसी को दिए गए अपने ऋणों को पीएसएल के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है, जो पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए क्षेत्र हेतु आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एसआरओ के सदस्य हैं। बैंक निम्न प्रकार से आगे उधार देने के लिए एक समान कार्यप्रणाली अपना सकते हैं:

क) पीएसएल के तहत वर्गीकरण:

  • बैंक पीएसएल की संबंधित श्रेणियों में एनबीएफसी को आगे उधार को वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण की अनुमति तभी दी जाएगी जब एनबीएफसी ने बैंक से राशि प्राप्त करने के बाद अंतिम लाभार्थी को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण संवितरित किए हों।

  • एनबीएफसी को बैंकों को एक सीए प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा जिसमें कहा गया हो कि पोर्टफोलियो के व्यक्तिगत ऋण, जिसके लिए ऑन-लेंडिंग लाभ का दावा किया जा रहा है, का उपयोग किसी अन्य बैंक (बैंकों) से लाभ का दावा करने के लिए नहीं किया जा रहा है। साथ ही, एनबीएफसी को अपने आंतरिक/सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ-साथ आरबीआई पर्यवेक्षकों को इसे सत्यापित करने हेतु सक्षम करने के लिए अपनी प्रणाली में ऐसे ऋण (ऋणों) को चिह्नित करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए।

ख) सूचना साझा करना:

  • बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निर्मित कर सकते हैं कि आगे उधार देने के तहत पोर्टफोलियो पीएसएल के अनुरूप है और को-टर्मिनस क्लॉज का पालन करता है। इसे आवश्यकतानुसार आरबीआई पर्यवेक्षकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बैंक द्वारा ईआई से निम्नलिखित जानकारी/रिकॉर्ड एकत्र किया जाना चाहिए:

  1. लाभार्थी का नाम, स्वीकृत राशि, बकाया ऋण राशि, ऋण अवधि, संवितरण तिथि, पीएसएल की श्रेणी।

  2. इस आशय का एक विवरण कि पोर्टफोलियो पीएसएल के अनुरूप है, किसी सीए द्वारा अवश्य प्रमाणित होना चाहिए और बैंक द्वारा आरबीआई को पीएसएल रिपोर्टिंग के अनुरूप तिमाही आधार पर बैंक के साथ ईआई द्वारा साझा किया जाना चाहिए। को-टर्मिनस क्लॉज के पालन के संबंध में, बैंक को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इसे सुनिश्चित करना चाहिए।

ग) को-टर्मिनस शर्त का पालन:

  • पीएस आस्तियों के लिए आगे उधार का लाभ लेने वाले बैंकों को इस शर्त का पालन करना चाहिए कि ईआई को आगे उधार के तहत ऋण की अवधि मोटे तौर पर ईआई द्वारा बनाई गई पीएस आस्तियों की अवधि के साथ को-टर्मिनस है।

  • को-टर्मिनस अवधि के सटीक मिलान की परिचालन संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए, बैंकों को पोर्टफोलियो अवधि से 3 महीने के अंतर की अनुमति है। को-टर्मिनस अवधि के पालन की गणना के लिए एक उदाहरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्रम सं. बकाया ऋण
(क)
चालू वित्त वर्ष के 31 मार्च
(ख)
ऋण समाप्ति की तिथि
(ग)
ऋण अवधि
(दिन) (घ= ग-ख)
भारित औसत बकाया ऋण
दिन (ड़=क*घ)
1 50000 31-03-21 01-02-23 672 33600000
2 80000 31-03-21 01-05-24 1127 90160000
3 100000 31-03-21 11-08-23 863 86300000
4 300000 31-03-21 16-10-22 564 169200000
5 400000 31-03-21 23-11-22 602 240800000
कुल 930000       620060000
  दिनों में पोर्टफोलियो की भारित परिपक्वता (च=(ड़ का योग)/(क का योग) 666.73
  महीनों में (च/30) 22.22
  वर्षों में (च/365) 1.83

उपरोक्त उदाहरण में, एनबीएफसी को बैंक ऋण की शेष परिपक्वता लगभग 22.22 महीने होनी चाहिए। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 31 मार्च को हर साल पोर्टफोलियो की भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता की गणना करें और यह सुनिश्चित करें कि एनबीएफसी को बैंक ऋण की अवशिष्ट परिपक्वता +-3 महीने की सहनशीलता सीमा के भीतर ऑन-लेंडिंग पोर्टफोलियो की भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता के साथ मेल खाती है।

घ) पूर्व भुगतान, पुरोबंध ऋणों का व्यवहार:

  • इकाई द्वारा बनाई गई पीएस आस्तियाँ पूर्व-भुगतान या पुरोबंध से गुजर सकती हैं जिससे पोर्टफोलियो की 'भारित परिपक्वता' बदल जाती है।

  • चूंकि बैंकों को वित्त वर्ष के अंत में 'भारित परिपक्वता' की गणना करने की आवश्यकता होती है, अतः पूर्व भुगतान/ पुरोबंध की स्थिति में बकाया ऋण भी तदनुसार बदल जाएगा।

  • एनबीएफसी पीएस आस्तियों को ऑन-लेंडिंग पोर्टफोलियो में जोड़ सकता है। हालांकि, इसे ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा जैसे कि पात्र इकाई द्वारा पीएस आस्तियों के लिए संवितरण बैंक से धन प्राप्त होने पर/बाद में होना चाहिए। को-टर्मिनस क्लॉज का पालन सुनिश्चित करने के लिए समूह में अन्य पीएस आस्तियों के पूर्व भुगतान/पुरोबंध के मामले में पोर्टफोलियो समूह में पीएस आस्तियों को जोड़ा जा सकता है।

उत्तर: एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) और एचएफसी को बैंक ऋण पिछले वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों की औसत पीएसएल उपलब्धि के 5% की सीमा के अधीन हैं। नए बैंक के मामले में यह सीमा उसके परिचालन के पहले वर्ष के दौरान निरंतर आधार पर लागू होगी। पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसाइटियां, ट्रस्ट, आदि), जो आरबीआई द्वारा इस क्षेत्र के मान्यता प्राप्त 'स्व-विनियामक संगठन' के सदस्य हैं, को बैंक ऋण देने के लिए निर्धारित सीमा लागू नहीं है। ऐसे एमएफआई को दिए गए बैंक ऋण को हमारे दिनांक 04 सितंबर 2020 और समय-समय पर अद्यतन किये गए मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पीएसएल की विभिन्न श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: भारतीय कंपनी में वे सभी संस्थाएं हैं जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4) के अंतर्गत कवर की गई हैं।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का उच्चतम मूल्यवर्ग का नोट ₹10000 का था, जिसे 1938 में मुद्रित किया गया है । जनवरी 1946 में इसे विमुद्रीकृत कर दिया गया । वर्ष 1954 में ₹10000 का नोट पुन: प्रारम्भ किया गया । इन नोटों को 1978 में विमुद्रीकृत कर दिया गया ।

आवास ऋण

अपने आप को पर्याप्त समय दें। अपनी खरीद या ऋण लेने में किसी भी हालत में जल्दबाज़ी न करें। आवास ऋण के लिए कई जगहों पर पूछताछ करने से आपको सबसे अच्छा वित्तीय सौदा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कई जगहों पर पूछताछ करने, तुलना करने, स्पष्टीकरण मांगने और बैंकों के साथ बातचीत करने से आपको हजारों रुपए की बचत हो सकती है।

ए) कई बैंकों से जानकारी प्राप्त करें

आवास ऋण मुख्य रूप से दो प्रकार के उधारदाताओं से उपलब्ध हैं - वाणिज्यिक बैंक और आवास वित्त कंपनियां। विभिन्न ऋणदाता आपको ब्याज की अलग-अलग दरों और अन्य नियमों और शर्तों को उद्धृत कर सकते हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य मिल रहा है, कई उधारदाताओं से संपर्क करना चाहिए।

पता करें कि आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, और ऋण में शामिल सभी लागतों (प्रोसेसिंग फीस, प्रशासनिक शुल्क और बैंकों द्वारा लगाए गए पूर्व भुगतान शुल्क सहित) का पता लगाएं। सिर्फ ईएमआई की राशि या ब्याज दर जानना पर्याप्त नहीं है। इसी तरह, ऋण राशि, ऋण अवधि और ऋण के प्रकार (स्थिर या अस्थायी) के बारे में जानकारी मांगें ताकि आप जानकारी की तुलना कर सकें और एक सूचित निर्णय ले सकें।

निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी आपको आवश्यकता होगी।

i) दरें

अपने ऋणदाता से उसकी वर्तमान आवास ऋण ब्याज दरों के बारे में पूछें और पता करें कि क्या दर स्थिर है या फ्लोटिंग है। याद रखें कि जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ती है तो फ्लोटिंग दरें भी बढ़ती है और इस प्रकार मासिक चुकौती भी बढ़ती है।

यदि उद्धृत दर फ्लोटिंग दर है, तो पूछें कि आपकी दर और ऋण भुगतान कैसे भिन्न होंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि दरों में एक निश्चित प्रतिशत की कमी आने पर आपका ऋण भुगतान किस हद तक कम हो जाएगा। अपने ऋणदाता से पूछें कि आपके फ्लोटिंग आवास ऋण को किस इंडेक्स को संदर्भित / लिंक किया गया है और उस इंडेक्स के अपडेशन की आवधिकता क्या है। अपने बैंक से यह भी पूछें कि सूचकांक आंतरिक है या बाहरी और इसे कैसे और कहां प्रकाशित किया जाता है।

ऋण की वार्षिक प्रतिशत दरों (एपीआर) के बारे में पूछें। एपीआर न केवल ब्याज दर को ध्यान में रखता है, बल्कि शुल्क और कुछ अन्य शुल्क भी लेता है जिन्हें आपको वार्षिक दर के रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है। ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर बैंक एपीआर का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं।

ii) रीसेट खंड

रीसेट संबंधी खंड की जांच करें, विशेषकर स्थायी ब्याज दर ऋण के मामले में क्योंकि ऋण की अवधि के दौरान दरें स्थिर नहीं होगी।

iii) स्प्रेड/मार्क अप

जांचें कि फ्लोटिंग दर के मामले में मार्जिन निश्चित है या परिवर्तनीय। आपको जो ब्याज दर का भुगतान करना होगा, वह तदनुसार अलग-अलग होगा।

iv) शूल्क

आवास ऋण के लिए अक्सर विभिन्न शुल्कों के भुगतान की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऋण उत्पत्ति या प्रसंस्करण शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, प्रलेखन, देर से भुगतान, ऋण अवधि बदलना, ऋण अवधि के दौरान अलग-अलग ऋण पैकेज पर स्विच करना, ऋण का पुनर्गठन, निश्चित से फ्लोटिंग ब्याज दर ऋण में बदलना और वापस, कानूनी शुल्क, तकनीकी निरीक्षण शुल्क, आवर्ती वार्षिक सेवा शुल्क, यदि आप ऋण का पूर्व भुगतान करना चाहते हैं, तो दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क और पूर्व-भुगतान शुल्क। प्रत्येक ऋणदाता आपको अपनी शुल्क का अनुमान देने में सक्षम होना चाहिए। इनमें से कई शुल्कों पर समझौता किया जा सकता है / माफ भी किया जा सकता है।

पूछें कि प्रत्येक शुल्क में क्या शामिल है। कभी-कभी कई घटकों को एक शुल्क में डाल दिया जाता है। किसी भी शुल्क का स्पष्टीकरण मांगें जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही, याद रखें कि इनमें से अधिकांश शुल्क छूट प्राप्त है! किसी विशेष शुल्क के लिए सहमत होने से पहले अपने बैंक के साथ बात करें। देखें कि अन्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी समावेशी दरों की तुलना में सभी समावेशी दरें कैसे हैं। अपने वित्त की योजना बनाते समय, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण की लागत को शामिल करना न भूलें.

v) डाउन पेमेंट्स/मार्जिन

कुछ ऋणदाताओं को घर की खरीद कीमत का 20/30 प्रतिशत आपसे डाउन पेमेंट के रूप में चाहिए। हालांकि, कई उधारदाता ऐसे ऋण भी प्रदान करते हैं जिनके लिए 20/30 प्रतिशत से कम डाउन पेमेंट की आवश्यकता होती है, कभी-कभी 5 प्रतिशत से कम। डाउन पेमेंट के लिए ऋणदाता की आवश्यकताओं के बारे में पूछें और डाउन पेमेंट को कम करने के लिए उसके साथ बातचीत भी करें।

बी) सबसे अच्छा सौदा प्राप्त करें

यह जान लेने के बाद कि प्रत्येक बैंक दरों, शुल्कों और डाउन पेमेंट के संदर्भ में क्या दे सकते हैं, सर्वोत्तम डील के लिए उनके साथ बातचीत करें। ऋणदाता को ऋण से जुड़ी सभी लागतों को लिखकर देने के लिए कहें। फिर पूछें कि क्या बैंक अपनी एक या अधिक शुल्क माफ या कम करेगा या कम दर के लिए सहमत होगा। यह सुनिश्चित करें कि बैंक एक शुल्क को बढ़ाते समय दूसरे शुल्क को कम करने के लिए सहमत नहीं है, या शुल्क बढ़ाते समय दर को कम करने के लिए सहमत नहीं है। यदि आप किसी विशेष शर्त को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसका स्पष्टीकरण मांगें। सभी बैंक आवास ऋण से संबन्धित महत्वपूर्ण शरतों और नियमों को विस्तार से बताने के लिए बाध्य है।

एक बार जब आप उन शर्तों से संतुष्ट हो जाते हैं जिन पर आपने बातचीत की है, तो कृपया ऋणदाता से एक लिखित प्रस्ताव पत्र प्राप्त करें और एक प्रति अपने साथ रखें। हस्ताक्षर करने से पहले प्रस्ताव पत्र को ध्यान से पढ़ें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: यह शर्तें केवल 17 अप्रैल 2020 को आयोजित चौथे टीएलटीआरओ पर लागू होती है। यह 17 अप्रैल 2020 से पहले आयोजित टीएलटीआरओ पर लागू नहीं होता है। यह टीएलटीआरओ 2.0 पर भी लागू नहीं होता है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

प्रतिभूति की खरीद में निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए :-(i) किस प्रतिभूति में निवेश किया जाए - यह परिपक्वता और कूपन पर निर्भर करता है । परिपक्वता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि कोई शहरी सहकारी बैंक जैसे निवेशक को कितना जोखिम है - परिपक्वता उच्चतर होने पर ब्याज दर जोखिम अथवा बाजार जोखिम अधिक होगा । यदि निवेश सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए है तो अनावश्यक बाजार जोखिम न लेने तथा कम अवधि वाली प्रतिभूतियाँ खरीदने का परामर्श दिया जाता है । न्यूनतर परिपक्वता अवधि में (5-10 वर्ष) ऐसी प्रतिभूतियाँ खरीदनी सुरक्षित होंगी जो तरल हैं अर्थात जिनका बाजार में अपेक्षाकृत बड़ी राशि में लेन-देन होता है । ऐसी प्रतिभूतियों की जानकारी सीसीआइएल की वेबसाइट (http://www.ccilindia.com/OMMWCG.aspx) से प्राप्त की जा सकती है, जो एनडीएस-ओएम पर तुरंत द्वितीयक बाजार के व्यापार आँकड़े प्रदान करता है । चूंकि तरल प्रतिभूतियों में मूल्यन अधिक पारदर्शी है, इन प्रतिभूतियों का मूल्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जिससे इन मामलों में मूल्य के बारे में गलत जानकारी के अवसर कम हो जाते हैं । प्रतिभूति की कूपन दर भी निवेशक के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिभूति से कुल वापसी को प्रभावित करती है । यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी प्रतिभूति खरीदी जाए, निवेशक को प्रतिभूति की परिपक्वता पर आय (वाइटीएम) भी देखना चाहिए (वाइटीएम पर विस्तृत चर्चा के लिए पैरा 24.4 के अंतर्गत बॉक्स III देखें) । अत: एक बार परिपक्वता और आय का निर्णय होने पर शहरी सहकारी बैंक एनडीएस-ओएम पर व्यापारित प्रतिभूति की मूल्य/आय संबंधी जानकारी देखने के बाद अथवा बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी अथवा ब्रोकर से मोल भाव करके प्रतिभूति का चयन करें ।(ii) कहाँ से और किससे खरीदें - पारदर्शी मूल्यन के अनुसार एनडीएस-ओएम सबसे अधिक सुरक्षित है क्यों कि यह गतिशील और बेनामी मंच है जहाँ कारोबार का प्रसार होता है तथा व्यापार के प्रति-पक्ष सामने नहीं आते । यदि ये व्यापार टेलीफोन बाजार पर आयोजित किए जाते हैं तो किसी बैंक अथवा पीडी से सीधे व्यापार करना सुरक्षित है । यदि ब्रोकर का उपयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ब्रोकर एनएसई, बीएसई अथवा भारत की ओटीसी एक्सचेंज में पंजीकृत है । सामान्यतया सक्रिय ऋण बाजार ब्रोकर उन सौदों के इच्छुक नहीं होंगे जो बाजार के हिस्से से कम होंगे (सामान्यतया 5 करोड़) । अत: किसी बैंक, पीडी अथवा एनडीएस-ओएम पर सौदा करना बेहतर होगा जिसमें विषम मात्रा के लिए भी क्रीन उपलब्ध है । जहाँ भी ब्रोकर का उपयोग किया जाता है, वहाँ ब्रोकर के माध्यम से निपटान नहीं किया जाना चाहिए । किसी बैंक, पीडी अथवा वित्तीय संस्था को छोड़कर किसी अन्य पार्टी से कारोबार नहीं किया जाना चाहिए ताकि विपरीत मूल्य के जोखिम से बचा जा सके ।(iii) सही मूल्यन कैसे सुनिश्चित किया जाए - चूंकि शहरी सहकारी बैंक जैसे छोटे निवेशकों की अपेक्षाएँ कम होती हैं, उन्हें वह मूल्य मिल सकता है जो मानक बाजार माँग से खराब हो । मूल्य की सुनिश्चितता देखते हुए खरीदने के लिए केवल तरल प्रतिभूतियों का चयन किया जाए । कम अपेक्षा वाले निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प गैर स्पर्धी मार्ग के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित प्राथमिक नीलामी में खरीदना होगा । चूंकि बॉण्ड नीलामी प्रत्येक माह में दो बार होती है, खरीद को नीलामी के साथ जोड़ा जा सकता है । कृपया सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य सुनिश्चित करने पर ब्योरे के लिए प्रश्न सं.14 देखें ।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

इस व्यवस्था के तहत भारत में केवल परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजे गए प्रेषण तथा भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में भेजे गए प्रेषणों जैसे आवक व्यक्तिगत प्रेषण अनुमत हैं। धर्मार्थ संस्थाओं/ न्यासों को दान/ अंशदान, व्यापार से संबंधित विप्रेषण, संपत्ति खरीदने, निवेश करने अथवा खातों में जमा करने हेतु विप्रेषण इस व्यवस्था के तहत अनुमत नहीं है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: नहीं, उन्हें केवल एनबीएफसी के रूप में कारोबार जारी रखने, पूंजी पर्याप्तता और क्रेडिट/निवेश मानदंडों के समेकन के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र जमा करने के मानदंडों से छूट दी गई है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Exemptions to the companies not accepting public deposits

The investment companies which have at least 90 per cent of their total assets (not total investments alone) in the securities issued by their group/subsidiary/holding companies are the core investment companies. The other two conditions are that they should not accept public deposits and should not trade in these shares. All the three conditions are required to be complied with fully. If any company fails to comply with even one of these three conditions, it is not entitled to the total exemptions from the provisions of Reserve Bank Directions on Acceptance of Public Deposits and Prudential Norms. In such a situation, the company would fall either in the category of public deposit taking company (if it has accepted public deposits) and be subject to all the regulations of RBI or in the category of general investment company and be subject to prudential norms to the extent these are applicable to it.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि साझेदारी फर्मों, शाखाओं या ट्रस्टियों के पास नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक कोई जावक एफडीआई बकाया है, तो उन्हें एफएलए रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

देशी जमा

I . देशी जमा

बैंक, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मीयादी जमाराशि योजनाएं बना सकते हैं, जिन पर किसी भी राशि की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्चतर ब्याज दर दी जा सकती है।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों को संदर्भ अवधि के अंत में मार्क टू मार्केट आधार पर, प्रतिभूतियों के प्रकारों जैसे इक्विटी सिक्योरिटीज, शॉर्ट-टर्म डेट सिक्योरिटीज (एक वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ) और दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियां (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ) और जारीकर्ता के निवास का देश, में ब्रेकअप के साथ रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ठ) बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह-उधार

उत्तर: केवल यदि बैंक समझौते के अनुसार एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न ऋणों को अपनी बहियों में लेने के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तो यह व्यवस्था प्रत्यक्ष समनुदेशन लेनदेन के समान होगी। यदि करार में एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत ऋणों के अपने हिस्से को अपनी बहियों में लेने के लिए बैंक की ओर से एक पूर्व, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता शामिल है, तो यह प्रत्यक्ष समनुदेशन लेनदेन के समान नहीं होगा।
उत्तर: दोनों संस्थाएं अर्थात बैंक और एनबीएफसी, सह-उधार मॉडल (सीएलएम) को लागू करने के लिए अपने द्वारा निष्पादित द्विपक्षीय मास्टर करार द्वारा निर्देशित हो सकते हैं। करार, सह-उधार मॉडल के तहत एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले ऋणों की संख्या और राशि पर कोई सीमा निर्धारित कर सकता है।
उत्तर : यदि करार में बैंक की ओर से पूर्व, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता शामिल है, तो यह सूचित किया गया है कि साझेदार बैंक और एनबीएफसी को बैंक द्वारा पूर्व प्रत्याशित समुचित सावधानी के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना होगा। इस तरह की समुचित सावधानी, एनबीएफसी द्वारा ऋणों के संवितरण से पहले केवाईसी और गतिविधियों की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
उत्तर : बैक-टू-बैक आधार का तात्पर्य यह है कि ऋण पहले एनबीएफसी द्वारा खोले जाएंगे और फिर बाद में बैंक ऋण खाते खोलेगा।
उत्तर : बैंक और एनबीएफसी इस पहलू पर उनके बीच निष्पादित मास्टर करार के अनुसार निर्णय ले सकते हैं।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: विदेशी निवेश के प्रतिशत की गणना पूर्णतः डायल्यूटेड आधार पर अर्थात कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन के निर्गम के समय की जानी चाहिए।.

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारत में बैंकनोट मुद्रित करने के लिए वर्तमान में प्रयोग में लाया जाने वाला कागज 100% रूई (कॉटन) का उपयोग करके बनाया जाता है ।

आवास ऋण

हां, ज्यादातर बैंक आपको एकमुश्त भुगतान करके निर्धारित समय से पहले ऋण चुकाने की अनुमति देते हैं। हालांकि, कई बैंक बकाया मूल राशि के 2-3% तक पूर्वभुगतान दंड लेते हैं। पूर्व भुगतान दंड कई कारणों और धन के स्रोत के अनुसार भिन्न हो सकता है - यदि आप पूर्व-भुगतान के लिए किसी अन्य बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं, तो शुल्क आमतौर पर आपके स्वयं के स्रोतों से भुगतान करने की तुलना में अधिक होते हैं। हालांकि, जब भी आपके पास धन उपलब्ध है, आप आवधिक आधार पर अपने ऋण खाते में अपनी ईएमआई राशि से अधिक जमा कर सकते हैं और आपके ब्याज बोझ को कम कर सकते हैं। यदि आप आवधिक आधार पर देय ईएमआई से अधिक जमा करते हैं तो अधिकांश बैंक पूर्व-भुगतान दंड नहीं लेते हैं। कृपया ऋण का लाभ उठाते समय ऐसी शर्तों की जांच करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: टीएलटीआरओ 2.0 योजना को अधिसूचित करने वाली 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2237/2019-2020 की शर्तों के अनुसार, योजना के तहत प्राप्त कुल निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत 500 करोड़ रुपये और उससे नीचे की संपत्ति के आकार के छोटे एनबीएफसी द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में 500 करोड़ रुपये और 5000 करोड़ रुपये और एमएफआई के बीच संपत्ति के आकार के मध्य आकार के एनबीएफ़सी में अभिनियोजित किया जाना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य किसी भी तरलता तनाव और / या बाजार की पहुंच में बाधा डालना वाली बाधाओं को दूर करना है, जिनका सामना इन छोटी और मध्यम आकार की संस्थाओं को करना पड़ सकता है। इन संस्थाओं की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से एचटीएम श्रेणी में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को बाहर कर सकते हैं। यह छूट केवल टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन पर लागू होती है।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रेषणों पर 2500 अमरीकी डॉलर कि उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त कोई भी एकल व्यक्तिगत हिताधिकारी इस योजना के अंतर्गत एक कलेंडर वर्ष के दौरान केवल 30 प्रेषण प्राप्त कर सकता है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: हां, जैसा कि वे आरबीआई द्वारा विनियमित हैं, उन्हें वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने के लिए गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) से एनओसी की आवश्यकता होगी। हालांकि, गैर-वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने वाले पंजीकृत सीआईसी को गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसे निवेश के 30 दिनों के भीतर विभाग को ऐसे निवेश की सूचना देनी होगी।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Net owned fund

The definition of NOF has been provided in Section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. This definition would be applicable to the computation of minimum capital fund for the purpose of Statutory Registration of an NBFC with the Reserve Bank of India. For the purpose of acceptance of public deposit and compliance of the prudential norms, the definition of NOF has been modified and it would include the paid up amount of preference shares which are compulsorily convertible into equity. However, the redeemable preference share capital would not be included in the definition of NOF or the Owned Fund.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: ओडीआई के लिए एफएलए रिटर्न और वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) दो अलग-अलग रिटर्न हैं और इसकी निगरानी आरबीआई के दो अलग-अलग विभागों द्वारा की जाती है। अतः यदि आपकी इकाई के लिए ये दोनों लागू हैं, तो आपको दोनों रिटर्न जमा करने होंगे। एपीआर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया आरबीआई की वेबसाइट पर Master Direction – Reporting under Foreign Exchange Management Act, 1999 देखें।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

सरकारी प्रतिभूति का मूल्य, अन्य वित्तीय लिखतों के समान, द्वितीयक बाजार में परिवर्तित होता रहता है । यह मूल्य प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है । विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के स्तर और परिवर्तनों से प्रभावित होता है यथा मुद्रास्फीति अनुमानित दर, बाजार में चलनिधि की स्थिति इत्यादि । अन्य बाजारों जैसे, मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ऋण और पूंजी बाजारों की गतिविधियों से भी सरकारी प्रतिभूति का मूल्य प्रभावित होता है । साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय बॉण्ड बाजारों, विशेष रूप से अमरीकी खजाने से भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य प्रभावित होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति संबंधी कार्रवाई (यथा रिपो दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात, खुले बाजार के परिचालन इत्यादि जैसे नीतिगत ब्याज दरों में परिवर्तन से संबंधित घोषणाओं से) से भी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य प्रभावित होता है ।

देशी जमा

I . देशी जमा

निम्नलिखित सरकारी संगठनों / एजेंसियों की जमाराशियों के अलावा अन्य सरकारी विभाग /सरकारी योजना के नाम पर बचत बैंक खाता नहीं खोला जा सकता -1. बैंक द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक सहकारी ऋण समिति ।2. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ।3. कृषि उत्पाद बाज़ार समितियाँ ।4. सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू अन्य किसी समान कानून के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ (सोसायटी)।5. कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा नियंत्रित कंपनियां, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तदनुरूप प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस मिला है तथा अपने नाम के आगे ‘लिमिटेड’ या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द नहीं लगाने की अनुमति मिली है।6. उपर्युक्त खंड (i) में उल्लिखित संस्थाओं के अलावा ऐसी संस्थाएं जिनकी समस्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।7. केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जारी अनुदान/ सब्सिडी के संबंध में सरकारी विभाग /संगठन/एजेन्सियां, बशर्ते संबंधित सरकारी विभाग से बचत बैंक खाते खोलने के लिए प्राधिकार प्रस्तुत किया गया हो।8. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास ।9. पंजीकृत या अपंजीकृत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जो अपने सदस्यों में बचत की आदतें प्रोत्साहित कर रहे हैं।10. किसान क्लब-विकास स्वयंसेवक वाहिनी (वीवीवी)

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: रिपोर्टिंग संस्थाओं को सर्वेक्षण अनुसूची में उल्लिखित इकाई में डेटा की रिपोर्टिंग करनी चाहिए (उदाहरण के लिए, INR लाख या INR हजार) ।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

नोट के मध्य में हिंदी तथा बैंकनोट के पश्च भाग में अँग्रेजी में प्रमुखता से प्रदर्शित होने के अतिरिक्त बैंकनोट के भाषा पैनल में पंद्रह भाषाएँ दिखाई देती हैं ।

श्रेणी पहलू

केटेगरी

कस्टम पहलू

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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