भा.रि.बैंक/विमुवि/2015-16/13 विमुवि मास्टर निदेश सं.18/2015-16 दिनांक: 01 जनवरी 2016 (दिनांक 20 नवंबर 2018 तक अद्यतन*) (दिनांक 01 अगस्त 2018 तक अद्यतन*) (दिनांक 26 अप्रैल 2018 तक अद्यतन*) (दिनांक 12 अप्रैल 2018 तक अद्यतन*) (दिनांक 16 मार्च 2018 तक अद्यतन*) (दिनांक 02 फरवरी 2018 तक अद्यतन*) (दिनांक 24 जनवरी 2018 तक अद्यतन*) (दिनांक 20 दिसम्बर 2017 तक अद्यतन*) (दिनांक 14 दिसम्बर 2017 तक अद्यतन*) (दिनांक 15 मई 2017 तक अद्यतन*) (दिनांक 19 सितम्बर 2016 तक अद्यतन*) (दिनांक 7 जुलाई 2016 तक अद्यतन*) (दिनांक 13 जून 2016 तक अद्यतन*) (दिनांक 24 मई 2016 तक अद्यतन*) (दिनांक 18 मई 2016 तक अद्यतन*) (दिनांक 5 मई 2016 तक अद्यतन*) (दिनांक 13 अप्रैल 2016 तक अद्यतन*) (दिनांक 23 मार्च 2016 तक अद्यतन*) (दिनांक 11 फरवरी 2016 तक अद्यतन*) समस्त प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, (फेमा) को प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और लें-दें करते समय व्यक्तियों द्वारा उनके पास की गई घोषणाओं तथा प्रकथनों पर आधारित है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा के अंतर्गत विभिन्न रिपोर्ट तथा फॉर्म्स निर्धारित किए हैं जिन्हें प्राधिकृत व्यक्ति/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ प्राधिकृत बैंकों द्वारा/ के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। इन रिपोर्टों का सही संकलन तथा समयपर प्रस्तुति अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल पर्यवेक्षी साधन की भूमिका निभाते हैं बल्कि फेमा के अंतर्गत विनियमित विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित नीतियों में और सुधार करने में सहायता करते हैं। 2. फेमा के अंतर्गत जो विभिन्न रिपोर्ट/ फॉर्म्स प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं उन्हें इस मास्टर निदेश में समेकित किया गया है। 3. इस मास्टर निदेश को नए अनुदेश जारी किए जाने पर समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। भवदीय (अजय कुमार मिश्र) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक * चूंकि इस मास्टर निदेश में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, इसलिए पाठक की सुविधा के लिए इसमें किए गए परिवर्तनों को ट्रैक मोड में दर्शाने की बजाय इसे प्रतिस्थापित किया गया है। परिवर्तनों को मास्टर निदेश के अंत में सूचीबद्ध किया गया है। |