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बैं‍क‍कारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का अनुरक्षण

भारिबैं/2014-15/446
शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी/आरसीबी) परि.सं.14/16.26.000/2014-15

3 फरवरी 2015

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/
राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

बैं‍क‍कारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24 –
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का अनुरक्षण

कृपया उक्त विषय पर 5 अगस्त 2014 का हमारा परिपत्र सं.शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.7/16.26.000/2014-15 और 6 अगस्त 2014 का परिपत्र सं. आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी.22/07.51.020/2014-15 देखें।

2. 3 फरवरी 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छठवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 में घोषित अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी शहरी सहकारी बैंकों, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को उनकी निवल मांग और देयताओं (एनडीटीएल) के 22.00 प्रतिशत से घटाकर 21.5 प्रतिशत कर दिया जाए। ये अंक 7 फरवरी 2015 के आरंभ होने वाले पखवाड़े से लागू होंगे।

3. 3 फरवरी 2015 के संबंधित अधिसूचना सं.डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी/आरसीबी).अधि.सं.2/16.26.000/2014-15 की प्रतिलिपि संलग्‍न है।

भवदीया,

(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

संलग्‍नक: 1


डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी/आरसीबी).अधि.सं.2/16.26.000/2014-15

3 फरवरी 2015

अधिसूचना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 24 की उप धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 5 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं.शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).अधि.सं.1/16.26.000/2014-1 5 और 6 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं. आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी.सं.21/07.51.020/2014-15 के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि 7 फरवरी 2015 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, 5 जून 2014 की अधिसूचना सं. शबैंवि. बीपीडी(पीसीबी).अधि. सं.2/16.26.000/2013-14 में दिये गये विवरण के अनुसार और राज्य सहकारी बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंक 5 जून 2014 की अधिसूचना सं. आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी.सं.109/07.51.020/2013-14 और 21 जुलाई 2014 की अधिसूचना सं. आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी.सं.15/07.51.020/2014-15 में दिये गये विवरण के अनुसार भारत में अस्तियां रखना जारी रखेगा, जिनका मूल्य दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को किसी भी दिन कारोबार की समप्ति पर भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 21.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(चंदन सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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