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ऑटिज़म, दिमागी पक्षाघात, मानसिक मंदन एवं बहुविध विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत स्थापित स्थानीय स्तर की समितियों के संबंध में सूचना का प्रदर्शन

आरबीआइ/2009-10/142
बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी . 37 /09.07.005/2009-10

2 सितंबर 2009
10 भाद्र, 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

ऑटिज़म, दिमागी पक्षाघात, मानसिक मंदन एवं बहुविध विकलांगता वाले
व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत
स्थापित स्थानीय स्तर की समितियों के संबंध में सूचना का प्रदर्शन

कृपया 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 9/09.07.006/ 2009-10 का पैराग्राफ 11 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उपर्युक्त अधिनियम में उल्लिखित विकलांगता वाले व्यक्तियों के कानूनी अभिभावकों द्वारा बैंक खाते खोलने या परिचालित करने के प्रयोजन के लिए मानसिक स्वास्थ अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जिला न्यायालय द्वारा जारी अथवा ऑटिज़म, दिमागी पक्षाघात, मानसिक मंदन एवं बहुविध विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (इसके बाद जिसे मानसिक विकलांगता अधिनियम कहा गया है) के अंतर्गत स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी अभिभावक संरक्षण प्रमाणपत्र पर निर्भर करें । बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं समुचित मार्गदर्शन देती हैं ताकि विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता/रिश्तेदारों को इस संबंध में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

2. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं एक प्रमुख स्थान पर (i) अधिनियम (मानसिक विकलांगता अधिनियम) के अंतर्गत सुविधाओं के आवश्यक ब्यौरे (ii) यह तथ्य कि

प्रमाण पत्र निर्गत कराने के प्रयोजन से लोग स्थानीय स्तर की समितियों से संपर्क कर सकते हैं तथा यह कि मानसिक विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य हैं; और (iii) उस इलाके में स्थानीय स्तर

की समितियों के ब्यौरे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें । न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि उक्त सूचना स्थानीय भाषा और अंग्रेजी/हिंदी (या दोनों) में प्रदर्शित की जानी चाहिए ।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करें । बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे मानसिक विकलांगता अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें । यह नोट किया जाए कि स्थानीय स्तर की समितियों के ब्यौरे ऑटिज़म, दिमागी पक्षाघात, मानसिक मंदन एवं बहुविध विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास के वेबसाइट (www.thenationaltrust.in.) पर उपलब्ध हैं ।

भवदीय

(बी. महापात्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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