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सितंबर 30, 2019
दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
30 सितंबर 2019 दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाण
30 सितंबर 2019 दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाण
सितंबर 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 मार्च 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन बढ़ाया गया था और ये निदेश दिना
30 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 मार्च 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन बढ़ाया गया था और ये निदेश दिना
सितंबर 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 24 जून 2019 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निदेश दिनांक 30
30 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 24 जून 2019 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निदेश दिनांक 30
सितंबर 27, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश- हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब–अवधि बढ़ाई गयी
27 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश- हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब–अवधि बढ़ाई गयी जनता के हित में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए गए थे। अब इन निदेशों की अवधि को आंशिक संशोधन के साथ बढ़ा दिया गया है,
27 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश- हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब–अवधि बढ़ाई गयी जनता के हित में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए गए थे। अब इन निदेशों की अवधि को आंशिक संशोधन के साथ बढ़ा दिया गया है,
सितंबर 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र- जमा खातों में से आहरण की सीमा में छूट
26 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र- जमा खातों में से आहरण की सीमा में छूट जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र, जो एक बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंक है, को दिनांक 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा 23 सितंबर 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी वि
26 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र- जमा खातों में से आहरण की सीमा में छूट जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र, जो एक बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंक है, को दिनांक 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा 23 सितंबर 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी वि
सितंबर 25, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
25 सितंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 26 सितम्बर 2019 से 25 मार्च 2020 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1)
25 सितंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 26 सितम्बर 2019 से 25 मार्च 2020 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1)
सितंबर 24, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र
24 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने (23 सितंबर 2019 के निदेश द्वारा) पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र को निदेश के तहत रखा है। निदेशों के अनुसार रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 1
24 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने (23 सितंबर 2019 के निदेश द्वारा) पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र को निदेश के तहत रखा है। निदेशों के अनुसार रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 1
सितंबर 18, 2019
वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर लगाए गए निर्देशों की अवधि बढ़ाई गई
18 सितंबर 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर लगाए गए निर्देशों की अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे जिनकी अवधि बाद में 13 सितंबर 2019 तक बढ़ाई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अ‍ब
18 सितंबर 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर लगाए गए निर्देशों की अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे जिनकी अवधि बाद में 13 सितंबर 2019 तक बढ़ाई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अ‍ब
सितंबर 17, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई गई
17 सितंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,नासिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कार
17 सितंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,नासिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कार
सितंबर 13, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया
13 सितंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 11 सितंबर 2019 के आदेश द्वारा मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद (बैंक) पर निदेशकों को ऋण और अग्रिमों के अनुमोदन पर और केवाईसी मानदंडों / एएमएल मानकों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए ₹2 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर
13 सितंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 11 सितंबर 2019 के आदेश द्वारा मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद (बैंक) पर निदेशकों को ऋण और अग्रिमों के अनुमोदन पर और केवाईसी मानदंडों / एएमएल मानकों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए ₹2 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जनवरी 11, 2023

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