संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश सीमा/उच्चतर सीमा में कमी-विदेशी संस्थागत निवेशक-54% से 52.50%-प्रतिबंध सूची में शामिल करना - विदेशी संस्थागत निवेशक- मेसर्स आईडीएफसी लिमिटेड
21 फरवरी 2014 संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से मेसर्स आईडीएफसी लिमिटेड की चुकता पूंजी के 52.50% तक की खरीद कर सकते हैं। मेसर्स आईडीएफसी लिमिटेड ने निदेशक मंडल के स्तर पर संकल्प पारित किए हैं तथा शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया है जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए 54 प्रतिशत की सीमा को घटाकर 52.50 प्रतिशत करने पर सहमति बनी है। रिज़र्व बैंक ने संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश की सकल उच्चतम सीमा को बढ़ाने के संबंध में फेमा 1999 के अंतर्गत इसे अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि मेसर्स आईडीएफसी लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों की विदेशी शेयर धारिता इसकी चुकता पूंजी की समग्र सीमा से अधिक हो गई है। अत: कृपया यह नोट करें कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से भारत में शेयर बाजा़रों के माध्यम से इस कंपनी के शेयरों की और खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1690 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: