अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड /धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
आरबीआइ /2010-11 /246 25 अक्तूबर, 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड /धन शोधन निवारण (एएमएल) कृपया 12 अगस्त, 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.7/14.01.062/2010-11 देखें। एएमएल/सीएफटी मानकों के अनुपालन पर चल रहे पुनरीक्षा के वक्त एफएटीएफ ने कुछ क्षेत्र ऐसे पाए हैं जिनमें सामरिक रूप से एएमएल/सीएफटी संबंधी न्यूनताएं हैं। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 25 जून 2010 को ज़ारी एक विवरण (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा उक्त में शामिल क्षेत्रों से उनके कार्य योजना को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने हेतु कहा है। वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स ने विवरण में अपने सदस्यों से उक्त में दी गई सूचना पर ध्यान देने के लिए भी आह्वान किया है। 3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न विवरणी में निहित सूचना पर ध्यान दें। 4. बैंक के अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें । भवदीय (एम. नंदकुमार) अनु: यथोक्त |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: