बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के तहत नियंत्रण कार्यालयों (क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रशासनिक कार्यालय) को खोलने के लिए प्राधिकार जारी करना
आरबीआई/2015-16/438 30 जून 2016 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के तहत नियंत्रण कार्यालयों (क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रशासनिक कार्यालय) को खोलने के लिए प्राधिकार जारी करना जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 15 अक्तूबर 1986 के हमारे परिपत्र यूबीडी.आरबीएल.33/जे-86-87 में विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसार नियंत्रण कार्यालय (क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रशासनिक कार्यालय) को खोलने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है। 2. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा नियंत्रण कार्यालय (क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रशासनिक कार्यालय) की स्थापना के संबंध में प्राप्त अनुरोधों के आलोक में इस मामले की पुन: समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने सीबीएस कार्यान्वयन किया है तथा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते है वे अपनी निर्णय के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति के बगैर एक क्लस्टर में न्यूनतम 40 शाखाओं के लिए एक नियंत्रण कार्यालय खोल सकते है।
3. शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि नियंत्रण कार्यालय उसके परिचालन क्षेत्र (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है) में खोला जाए तथा इसमें कोई भी प्रत्यक्ष ग्राहक कारोबार/इंटरफ़ेस नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त पात्र शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि ऐसे कार्यालय खोलने के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दो सप्ताह के अंदर दिया जाए ताकि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत लाइसेंस जारी किया जा सके। भवदीया, (सुमा वर्मा) |
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