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अगस्त 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैमूर फाइनान्स लिमिटेड, के-मैक्स बिल्डिंग, सुगुना मोरे, पटना-800 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंक
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैमूर फाइनान्स लिमिटेड, के-मैक्स बिल्डिंग, सुगुना मोरे, पटना-800 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंक
अगस्त 26, 2002
Rejection of application for certificate of registration
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
अगस्त 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयम्बतूर लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, कृष्णा टॉवर्स, 1087 डी, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर-641 027, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धा
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयम्बतूर लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, कृष्णा टॉवर्स, 1087 डी, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर-641 027, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धा
अगस्त 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जेदी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनान्सेज़ लिमिटेड, मादीकेरी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जेदी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनान्सेज़ लिमिटेड, मादीकेरी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
अगस्त 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
अगस्त 19, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
अगस्त 14, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द14 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रान्स इंडिया फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, ए-जी4, ‘मेट्रोपामग्रोव’, फेज़ II अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 13 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द14 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रान्स इंडिया फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, ए-जी4, ‘मेट्रोपामग्रोव’, फेज़ II अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 13 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है
अगस्त 07, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द7 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैपिटल फॉर्चून्स लिमिटेड, 6-3-649/1, नालंदा अपार्टमेंट्स, मेडिनोवा कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द7 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैपिटल फॉर्चून्स लिमिटेड, 6-3-649/1, नालंदा अपार्टमेंट्स, मेडिनोवा कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त
जुलाई 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनसीसी फाइनान्स लिमिटेड, 41, नागार्जुना हिल्स, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनसीसी फाइनान्स लिमिटेड, 41, नागार्जुना हिल्स, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
जुलाई 25, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर25 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सिंगला मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, एससीओ-1, पहली मंज़िल, सेक्टर 11, पंचकुला, हरियाणा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर25 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सिंगला मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, एससीओ-1, पहली मंज़िल, सेक्टर 11, पंचकुला, हरियाणा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
जुलाई 20, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द20 जुलाई 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मॉडल फाइनान्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, मॉडल हाउस, 6-3-456/ए/1, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 18 जुलाई 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 193
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द20 जुलाई 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मॉडल फाइनान्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, मॉडल हाउस, 6-3-456/ए/1, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 18 जुलाई 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 193
जुलाई 11, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जमाराशियों की विवरणी की प्राप्ति को जारी न रखने पर जोर11 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जमाराशियों की विवरणी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम, 1956, के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए उनके द्वारा जुटायी गयी जमाराशियों की विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होती है। इन विवरणियों की प्रतियाँ रि
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जमाराशियों की विवरणी की प्राप्ति को जारी न रखने पर जोर11 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जमाराशियों की विवरणी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम, 1956, के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए उनके द्वारा जुटायी गयी जमाराशियों की विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होती है। इन विवरणियों की प्रतियाँ रि
जुलाई 06, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संकलेचा कैपफिन लिमिटेड, भाटी मार्केट, मंडिया रोड, पाली, मारवाड़-306 401द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बै
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संकलेचा कैपफिन लिमिटेड, भाटी मार्केट, मंडिया रोड, पाली, मारवाड़-306 401द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बै
जून 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कपिल गंगा क्रेडिट इंडिया लिमिटेड, कपिल गंगा भवन, आवास विकास, बस्ती, उत्तर प्रदेश द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित ग
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कपिल गंगा क्रेडिट इंडिया लिमिटेड, कपिल गंगा भवन, आवास विकास, बस्ती, उत्तर प्रदेश द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित ग
जून 18, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 जून 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सीताराम हायर परचेज़ लिमिटेड, 10, नेताजी मार्केट, जी.टी.रोड, पानीपत-132103, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 जून 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सीताराम हायर परचेज़ लिमिटेड, 10, नेताजी मार्केट, जी.टी.रोड, पानीपत-132103, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व
जून 15, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूरजून 15 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) ज़ी म्युच्युअल बेनिफिट्स लिमिटेड,पहली मंज़िल, रशीदी गौस मार्केट, कोहरापीर, बरेली (उत्तर प्रदेश) 23 मई 20022) जिन्दाल इन्स्टॉलमेंट सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,सिविल
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूरजून 15 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) ज़ी म्युच्युअल बेनिफिट्स लिमिटेड,पहली मंज़िल, रशीदी गौस मार्केट, कोहरापीर, बरेली (उत्तर प्रदेश) 23 मई 20022) जिन्दाल इन्स्टॉलमेंट सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,सिविल
जून 15, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर15 जून 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु फाइनान्स लिमिटेड, नं.5, तल मंज़िल, गोकुल टॉवर, 9/10, सी. पी. रामस्वामी रोड, अलवारपेट, चेन्नई-600 018, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 12 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर15 जून 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु फाइनान्स लिमिटेड, नं.5, तल मंज़िल, गोकुल टॉवर, 9/10, सी. पी. रामस्वामी रोड, अलवारपेट, चेन्नई-600 018, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 12 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है
जून 13, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया 13 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाऊस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 13 जून 2002 को अस्वीकार कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया 13 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाऊस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 13 जून 2002 को अस्वीकार कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक
जून 06, 2002
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षकों को पूंजी पर्याप्तता
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षाओं के सतत अनुपालन के सत्यापन के निदेश6 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विवेकशील मानदंडों और अर्द्धवार्षिक विवरणी में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा उनके लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले प्रमाणपत्रों के फॉर्मेट (फॉर्म एनबीएस-2) आशोधित किये। अब से लेखा-परीक्षकों को यह सत्यापित करना होगा कि इन कंपनियों द्वारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात निरंतर आधार पर बनाया रखा गया है। रिज़र्व बै
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षाओं के सतत अनुपालन के सत्यापन के निदेश6 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विवेकशील मानदंडों और अर्द्धवार्षिक विवरणी में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा उनके लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले प्रमाणपत्रों के फॉर्मेट (फॉर्म एनबीएस-2) आशोधित किये। अब से लेखा-परीक्षकों को यह सत्यापित करना होगा कि इन कंपनियों द्वारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात निरंतर आधार पर बनाया रखा गया है। रिज़र्व बै
मई 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वीजेएस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, शॉप ए-1, पीयूष अपार्टमेंट, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल लेन, नवघर रोड, भाइंदर (पूर्व), जिला-ठाणे, पिन-401 105, महाराष्ट्र, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वीजेएस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, शॉप ए-1, पीयूष अपार्टमेंट, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल लेन, नवघर रोड, भाइंदर (पूर्व), जिला-ठाणे, पिन-401 105, महाराष्ट्र, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
मई 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स महाराष्ट्र मोटर्स (मुंबई) लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहिन्द्रा मोटरपार्टस् लिमिटेड), 317, संघराज का हाउस, तीसरी मंज़िल, 413, लैमिंग्टन रोड, मुंबई 400 004, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 17 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाष
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स महाराष्ट्र मोटर्स (मुंबई) लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहिन्द्रा मोटरपार्टस् लिमिटेड), 317, संघराज का हाउस, तीसरी मंज़िल, 413, लैमिंग्टन रोड, मुंबई 400 004, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 17 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाष
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मणिराम कन्सल्टंट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 143, मित्तल कोर्ट ॅ‘ए’ विंग, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मणिराम कन्सल्टंट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 143, मित्तल कोर्ट ॅ‘ए’ विंग, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कन्सल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कन्सल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मई 20, 2002
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
मई 20, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखसाध्वी कैपिटल एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, 9 मई 2002कावेरी सेंटर, संजय पैलेस, आगरा (उत्तर प्रदेश) जय संतोषी इन्स्टालमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,15 मई 2002राहे
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखसाध्वी कैपिटल एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, 9 मई 2002कावेरी सेंटर, संजय पैलेस, आगरा (उत्तर प्रदेश) जय संतोषी इन्स्टालमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,15 मई 2002राहे
मई 18, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स फिकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 162, मेकर चेम्बर्स III, 223, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स फिकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 162, मेकर चेम्बर्स III, 223, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
मई 18, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स ईडीटीवी इंडिया लिमिटेड, (पूर्ववर्ती यूरो डिस्कवर इंडिया लिमिटेड), 143, मित्तल कोर्ट ‘ए’, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स ईडीटीवी इंडिया लिमिटेड, (पूर्ववर्ती यूरो डिस्कवर इंडिया लिमिटेड), 143, मित्तल कोर्ट ‘ए’, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरि
मई 10, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स स्वर शिल्प फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, संकेत क्लासेस के ऊपर, जोधपुर चार रास्ता, अहमदाबाद-380 015, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसा
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स स्वर शिल्प फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, संकेत क्लासेस के ऊपर, जोधपुर चार रास्ता, अहमदाबाद-380 015, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसा
मई 06, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते मेसर्स गंगा लीफिन एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, एच. नं.2-5-282, नक्कलगुट्टा, श्हनामकोंडा-506 001 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते मेसर्स गंगा लीफिन एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, एच. नं.2-5-282, नक्कलगुट्टा, श्हनामकोंडा-506 001 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का
मई 04, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त4 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोबोल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय -4 सिनेगॉग स्ट्रीट (रुम नं.903), कोलकाता 700 001 पर स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 9 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त4 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोबोल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय -4 सिनेगॉग स्ट्रीट (रुम नं.903), कोलकाता 700 001 पर स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 9 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर
मई 03, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स विवेक-मिर फानांशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 401-ए, विश्व सदन, 9, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, जनक पुरी, नई दिल्ली-110 058, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 29 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथाप
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स विवेक-मिर फानांशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 401-ए, विश्व सदन, 9, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, जनक पुरी, नई दिल्ली-110 058, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 29 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथाप
अप्रैल 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुषमा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस-मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यव
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुषमा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस-मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यव
अप्रैल 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखहार्मनी कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड 18 अप्रैल 20021. एफ-20, बी-शंकर पथ, तोडरमल मार्ग, बानी पार्क, जयपुर-302006.2. फ्लैट सं.278, विजय पथ सं.6, ढेर का बालाजी, जयपुर-30201
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखहार्मनी कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड 18 अप्रैल 20021. एफ-20, बी-शंकर पथ, तोडरमल मार्ग, बानी पार्क, जयपुर-302006.2. फ्लैट सं.278, विजय पथ सं.6, ढेर का बालाजी, जयपुर-30201
अप्रैल 22, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड युक्तिसंगत किये22 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषित किया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए पूर्ववर्ती 30 दिनों की नियत अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार, ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति माना जायेगा यदि किस्त या उस पर देय ब्याज छह महीने के लिए अतिदेय होता है। इसी तरह से, पट्टे पर या किराया खरीद की आस्ति को अनर्जक आस्ति समझा जाएगा यदि पट्टा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड युक्तिसंगत किये22 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषित किया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए पूर्ववर्ती 30 दिनों की नियत अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार, ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति माना जायेगा यदि किस्त या उस पर देय ब्याज छह महीने के लिए अतिदेय होता है। इसी तरह से, पट्टे पर या किराया खरीद की आस्ति को अनर्जक आस्ति समझा जाएगा यदि पट्टा
अप्रैल 11, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त11 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एस.एन. फाइनांस लिमिटेड, श्री लक्ष्मी, 180, नौंवी क्रॉस, नार्थ ऑफ सीएमएच रोड, राघवेन्द्र टेम्पल स्ट्रीट, ईस्ट ऑफ इंदिरानगर ईवनिंग कॉलेज, इंदिरानगर फर्स्ट स्टेज, बेंगलूर - 560038 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 10 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त11 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एस.एन. फाइनांस लिमिटेड, श्री लक्ष्मी, 180, नौंवी क्रॉस, नार्थ ऑफ सीएमएच रोड, राघवेन्द्र टेम्पल स्ट्रीट, ईस्ट ऑफ इंदिरानगर ईवनिंग कॉलेज, इंदिरानगर फर्स्ट स्टेज, बेंगलूर - 560038 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 10 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क)
अप्रैल 03, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द3 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा गंगा जनरल फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1168, अवनाशी रोड, कोयम्बतुर 641037 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 3 नवंबर 1998 को अधिनियम की धारा 45झक के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00344, 26 मा
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द3 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा गंगा जनरल फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1168, अवनाशी रोड, कोयम्बतुर 641037 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 3 नवंबर 1998 को अधिनियम की धारा 45झक के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00344, 26 मा
अप्रैल 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स श्री मंगलम मोटर एण्ड जनरल फाइनांस लि., भगवती पैलेस, समद रोड, अलीगढ़-202001द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स श्री मंगलम मोटर एण्ड जनरल फाइनांस लि., भगवती पैलेस, समद रोड, अलीगढ़-202001द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरि
अप्रैल 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स नीलगिरि प्लँटर्स फाइनांस लिमिटेड, 27/172 रमेश विहार, एच.आर.एम. बिल्डिंग, कोटागिरि, नीलगिरीज द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स नीलगिरि प्लँटर्स फाइनांस लिमिटेड, 27/172 रमेश विहार, एच.आर.एम. बिल्डिंग, कोटागिरि, नीलगिरीज द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण
अप्रैल 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सेठ फाइनांस एण्ड सिक्यूरिटीज लिमिटेड, सं.80/1, गोविन्दप्पा नाइकन स्ट्रीट, चेन्नै 600 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सेठ फाइनांस एण्ड सिक्यूरिटीज लिमिटेड, सं.80/1, गोविन्दप्पा नाइकन स्ट्रीट, चेन्नै 600 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मार्च 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 22 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स ज़ारिया फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, 127/198, जूही, हमीरपुर रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 22 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स ज़ारिया फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, 127/198, जूही, हमीरपुर रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
मार्च 19, 2002
Rejection of application for certificate of registration
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on March 14, 2002 the application for certificate of registration submitted by M/s. Sarvamangla Housing & Finance Ltd., A.P.Bhawan, Korba, Dist - Bilaspur, Chattisgarh, Pin-495677As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 45 IA of the Act
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on March 14, 2002 the application for certificate of registration submitted by M/s. Sarvamangla Housing & Finance Ltd., A.P.Bhawan, Korba, Dist - Bilaspur, Chattisgarh, Pin-495677As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 45 IA of the Act
मार्च 16, 2002
जनता के लिए घाटकोपर में विनिमय सुविधा
जनता के लिए घाटकोपर में विनिमय सुविधा4 अप्रैल 2003जनता को विनिमय सुविधा में और विस्तार लाने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने घाटकोपर में 5 रुपये के नोटों के पैकेट तथा सिक्के वितरित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। यह सुविधा मंगलवार, 8 अप्रैल 2003 को सुबह 11.15 बजे से दोपहर 2.15 बजे के बीच बैंक ऑफ इंडिया, एम. जी. रोड, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई 400 086 में उपलब्ध करायी जायेगी।पर्याप्त मात्रा में जनता को स्वच्छ करेंसी नोट उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने हा
जनता के लिए घाटकोपर में विनिमय सुविधा4 अप्रैल 2003जनता को विनिमय सुविधा में और विस्तार लाने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने घाटकोपर में 5 रुपये के नोटों के पैकेट तथा सिक्के वितरित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। यह सुविधा मंगलवार, 8 अप्रैल 2003 को सुबह 11.15 बजे से दोपहर 2.15 बजे के बीच बैंक ऑफ इंडिया, एम. जी. रोड, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई 400 086 में उपलब्ध करायी जायेगी।पर्याप्त मात्रा में जनता को स्वच्छ करेंसी नोट उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने हा
मार्च 16, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर16 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते श्री नचियार वेंकटेश्वर स्वामी वारी फाइनांस लिमिटेड, सं.एजी-95, 7वीं मेन लेन, अन्ना नगर, चेन्नै-600 040 द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर16 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते श्री नचियार वेंकटेश्वर स्वामी वारी फाइनांस लिमिटेड, सं.एजी-95, 7वीं मेन लेन, अन्ना नगर, चेन्नै-600 040 द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
मार्च 14, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पद्मा लीज़िंग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 6, सिंधी मार्केट कंपाउंड, हिंदुजा कॉलेज के पास, चर्नी रोड, मुंबई 400 004, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पद्मा लीज़िंग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 6, सिंधी मार्केट कंपाउंड, हिंदुजा कॉलेज के पास, चर्नी रोड, मुंबई 400 004, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
मार्च 14, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स खुशबू फिनकैप लिमिटेड, 141, शॉपिंग सेंटर, कोटा (राजस्थान), द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स खुशबू फिनकैप लिमिटेड, 141, शॉपिंग सेंटर, कोटा (राजस्थान), द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की
मार्च 11, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर11 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वैष्णवी फाइनान्सेज़ लिमिटेड, संद्य16-11-771, फ्लैट सं.102, पहली मंज़िल, तिरुमला हिल्स अपार्टमेंट्स, एसबीएच मूसारामबाग ‘X’ रोड्स के पास, हैदराबाद-500 036 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर11 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वैष्णवी फाइनान्सेज़ लिमिटेड, संद्य16-11-771, फ्लैट सं.102, पहली मंज़िल, तिरुमला हिल्स अपार्टमेंट्स, एसबीएच मूसारामबाग ‘X’ रोड्स के पास, हैदराबाद-500 036 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
मार्च 06, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एल्जी फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एल्जी हाउस, त्रिची रोड, रामनाथपुरम, कोयम्बत्तूर-641 045 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एल्जी फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एल्जी हाउस, त्रिची रोड, रामनाथपुरम, कोयम्बत्तूर-641 045 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
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