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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
अधिसूचनाएं
मार्च 15, 2018
सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना
आरबीआई/2017-18/141 डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.1925/66.08.001/2017-18 मार्च 15, 2018 सेवा में सभी सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (इसके पश्चात आरबीआई अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45जेए, 45क और 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 45 में दिये गए परिभाषा
आरबीआई/2017-18/141 डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.1925/66.08.001/2017-18 मार्च 15, 2018 सेवा में सभी सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (इसके पश्चात आरबीआई अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45जेए, 45क और 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 45 में दिये गए परिभाषा
फ़रवरी 23, 2018
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना – 2018
उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना – 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध
उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना – 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध
फ़रवरी 23, 2018
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति
आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन
आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन
फ़रवरी 07, 2018
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत
भा.रि.बैं./2017-18/129 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 07 फरवरी, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत वर्तमान में, भारत में बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) के द्वारा सामान्य तौर पर क्रमशः 90 दिन और 120 दिन के चूक के मानदंड के आधार पर ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है
भा.रि.बैं./2017-18/129 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 07 फरवरी, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत वर्तमान में, भारत में बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) के द्वारा सामान्य तौर पर क्रमशः 90 दिन और 120 दिन के चूक के मानदंड के आधार पर ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है
जनवरी 04, 2018
इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना
आरबीआई/2017-18/115 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.सं.05/26.03.001/2017-18 04 जनवरी 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनीमहोदय/महोदया,इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करनाकृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 19 दिसंबर 2017 के परिपत्र DBR.No.Leg.BC.98/09.08.019/2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र में दिये गए निर्देश सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर भी लागू होंगे। भवदीय,(सी.डी. श्रीनिवासन) मुख्
आरबीआई/2017-18/115 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.सं.05/26.03.001/2017-18 04 जनवरी 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनीमहोदय/महोदया,इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करनाकृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 19 दिसंबर 2017 के परिपत्र DBR.No.Leg.BC.98/09.08.019/2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र में दिये गए निर्देश सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर भी लागू होंगे। भवदीय,(सी.डी. श्रीनिवासन) मुख्
नवंबर 23, 2017
ऋण का इक्विटी में रूपांतरण - समीक्षा
भारिबैं/2017-18/101 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.संख्या 04/26.03.001/2017-18 23 नवंबर, 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां प्रिय महोदय / महोदया, ऋण का इक्विटी में रूपांतरण - समीक्षा कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी संख्या 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 दिनांक 23 जनवरी 2014 को देखें। 2. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा पुनर्निर्माण के अधीन उधारकर्ता कंपनी की परिवर्तन पश्चात इक्विटी
भारिबैं/2017-18/101 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.संख्या 04/26.03.001/2017-18 23 नवंबर, 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां प्रिय महोदय / महोदया, ऋण का इक्विटी में रूपांतरण - समीक्षा कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी संख्या 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 दिनांक 23 जनवरी 2014 को देखें। 2. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा पुनर्निर्माण के अधीन उधारकर्ता कंपनी की परिवर्तन पश्चात इक्विटी
नवंबर 09, 2017
एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश
आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त
आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त
अगस्त 14, 2017
पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी – इंफोमेरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईवीआरपीएल)
भारिबैं/2017-18/45 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं. 89/03.10.001/2017-18 14 अगस्त, 2017 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदया/महोदय पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी – इंफोमेरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईवीआरपीएल) जनता से जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी निदेश (रिज़र्व बैंक) मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17, दिनांक 25 अगस्त 2016 के पैरा 9 के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमे
भारिबैं/2017-18/45 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं. 89/03.10.001/2017-18 14 अगस्त, 2017 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदया/महोदय पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी – इंफोमेरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईवीआरपीएल) जनता से जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी निदेश (रिज़र्व बैंक) मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17, दिनांक 25 अगस्त 2016 के पैरा 9 के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमे
अगस्त 14, 2017
Appointment of nominated counsel in the Hon’ble High Court of Delhi at New Delhi- Compliance of the Order dated 21.07.2017
RBI/2017-18/44 DNBR (PD) CC.No.088/03.10.001/2017-18 August 14, 2017 To All NBFCs notified as ‘Financial Institutions’ under sub clause (iv) of clause (m) of sub section (1) of section 2 read with section 31A of the SARFAESI Act, 2002 Madam/ Sir, Appointment of nominated counsel in the Hon’ble High Court of Delhi at New Delhi- Compliance of the Order dated 21.07.2017 In Writ Petition (C) No. 1088 of 2017 (M/s J.K Jewellers vs. Capri Global Capital Ltd), the Hon’ble Hi
RBI/2017-18/44 DNBR (PD) CC.No.088/03.10.001/2017-18 August 14, 2017 To All NBFCs notified as ‘Financial Institutions’ under sub clause (iv) of clause (m) of sub section (1) of section 2 read with section 31A of the SARFAESI Act, 2002 Madam/ Sir, Appointment of nominated counsel in the Hon’ble High Court of Delhi at New Delhi- Compliance of the Order dated 21.07.2017 In Writ Petition (C) No. 1088 of 2017 (M/s J.K Jewellers vs. Capri Global Capital Ltd), the Hon’ble Hi
जुलाई 06, 2017
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी)
भारिबैं/2017-18/16 डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18 06 जुलाई 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/ महोदय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 111 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पीएफआरडीए के तहत एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने स
भारिबैं/2017-18/16 डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18 06 जुलाई 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/ महोदय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 111 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पीएफआरडीए के तहत एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने स
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