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अक्‍तूबर 16, 2020
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
अक्‍तूबर 13, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
अक्‍तूबर 12, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
अक्‍तूबर 12, 2020
विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
अक्‍तूबर 09, 2020
राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII
भारिबैं/2020-2021/52 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.730/14.04.050/2020-21 09 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/ महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII भारत सरकार ने 09 अक्तूबर 2020 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (4) -बी (डबल्यू&एम)/ 2020 के मा
भारिबैं/2020-2021/52 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.730/14.04.050/2020-21 09 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/ महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII भारत सरकार ने 09 अक्तूबर 2020 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (4) -बी (डबल्यू&एम)/ 2020 के मा
अक्‍तूबर 09, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
अक्‍तूबर 09, 2020
“निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा
भा.रि.बैंक/2020-2021/50 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 09 अक्तूबर 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय “निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा कृपया दिनांक 9 अक्तूबर 2020 को जारी किए गए विकास एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 देखें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी-बैंक) का ध्यान ईडीपीएमएस में “निर्यातकों को सतर्कता सू
भा.रि.बैंक/2020-2021/50 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 09 अक्तूबर 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय “निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा कृपया दिनांक 9 अक्तूबर 2020 को जारी किए गए विकास एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 देखें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी-बैंक) का ध्यान ईडीपीएमएस में “निर्यातकों को सतर्कता सू
अक्‍तूबर 08, 2020
ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भा.रि.बैंक/2020-21/49 ए.पी.(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं.02 08 अक्तूबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने ज़िम्बाब्वे गणराज्य में स्थित व्हांगे ताप ऊर्जा संयंत्र के पुनर्विद्युतिकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ दस मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण
भा.रि.बैंक/2020-21/49 ए.पी.(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं.02 08 अक्तूबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने ज़िम्बाब्वे गणराज्य में स्थित व्हांगे ताप ऊर्जा संयंत्र के पुनर्विद्युतिकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ दस मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण
अक्‍तूबर 07, 2020
एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक
भा.रि.बैं/2020-2021/48 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.3/13.05.001/2020-21 7 अक्टूबर 2020 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2 नवंबर, 2018 को 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018' की घोषणा की थी। योजना के कार्यान
भा.रि.बैं/2020-2021/48 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.3/13.05.001/2020-21 7 अक्टूबर 2020 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2 नवंबर, 2018 को 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018' की घोषणा की थी। योजना के कार्यान
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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