राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड योजना
हां, नामांकन सुविधा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है। आवेदन फार्म के साथ नामांकन फार्म उपलब्ध है । एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति मृत निवेशक के नामिती के रूप में प्रतिभूति को अपने नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरण कर सकता है :-
i) अनिवासी निवेशक को प्रारंभिक रिडेम्प्शन तक या परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होगी; तथा
ii) निवेश की ब्याज और परिपक्वता आय प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी।
हां, बॉण्डों को डिमैट खातों में रखा जा सकता है। उसके लिए आवेदन में ही निश्चित अनुरोध किया जाना है।
डीमैटीरियालाइज़ेशन की प्रणाली पूर्ण होने तक इन बॉण्डों को भारतीय रिज़र्व बैंक की बही में रखा जाएगा। बॉण्ड आबंटित किए जाने के पश्चात डीमैट में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के संदर्भ में आम जनता के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अलग ई मेल आईडी सृजित की है। निवेशक अपने प्रश्न इस ई मेल आईडी पर भेज सकते हैं।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022