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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2016 को अधिसूचित एक योजना है जो प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था के तहत घोषणा करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू है।
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199सी की उप धारा 1 के तहत अप्रकटित आय के संदर्भ में घोषणा करने वाले कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत जमा कर सकते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बांड बही खाते में घोषणा करने वाले के क्रेडिट में इस जमा रखा जाएगा।
आवेदन तथा जमा राशि किसी भी बैंकिंग कंपनी (सहकारी बैंकों को छोडकर) जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 [1949 का 10] लागू है (प्राधिकृत बैंक) द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

अधिकृत बैंकों की शाखाओं में जमा हेतु आवेदन उपलब्ध होगा। आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत जमा 31 मार्च 2017 तक किसी भी प्राधिकृत बैंक की शाखा में कार्य दिवस पर (चुने गए शाखाओं में रविवार को भी बैंकिंग सेवा दिए जाने के बावजूद रविवार को छोडकर) सामान्य बैंकिंग कार्य समय के दौरान एक या उससे अधिक अवसरों पर (पीएमजीकेडीएस में संशोधन करते हुए जारी अधिसूचना सं एसओ- 4061 ई के अनुसार 07 फरवरी 2017 से प्रभावी रूप में) भुगतान के रूप में किया जा सकता है।
इस योजना के तहत जमा करने वाले व्यक्तियों के लिए स्थाई खाता संख्या (पैन) अपने ग्राहक को जानिए के संदर्भ में वैध दस्तावेज़ है। यदि घोषक के पास पैन संख्या नहीं है तो उसे पैन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा और पैन आवेदन के विवरण पावती संख्या के साथ देना होगा। पैन प्राप्त होने पर अद्यतित सूचना संबंधित बैंक को दिया जाना है।
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199सी की उप धारा 1 के तहत घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला जमा घोषित अप्रकटित आय के 25% से कम न हो। जमा 100 के गुणकों में किया जाना है।
नहीं, इस योजना के तहत जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
आवेदन जमा किए जाने पर संबंधित बैंक द्वारा घोषणा करने वाले के नाम तथा जमा की गई राशि के उल्लेख के साथ पावती दिया जाएगा। तदुपरांत बीएलए के लिए धारण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिसे प्राधिकृत बैंकों से प्राप्त किया जाना है।
जी हां, जमा हेतु भुगतान एक बार में एक से अधिक रूपों के संयोग में किया जा सकता है। फिर भी जमा का प्रभावी तारीख उगाही के बाद बैंक को कुल राशि प्राप्त होने पर होगा।
योजना के अधीन बांड लेजर खाता सृजित होने के बाद जमा रद्द करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
जमा के संदर्भ में चुकौती जमा के प्रभावी तारीख से (नकद प्राप्ति के दिन या ड्राफ्ट/ चेक की उगाही/ वसूली के दिन, इलेक्ट्रोनिक अंतरण से राशि प्राप्त होने के दिन) चार साल के बाद किया जाएगा।
व्यक्ति द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित खाते में मोचन राशि क्रेडिट किया जाएगा।

परिपक्वता की तारीख को रिकॉर्ड में उल्लिखित बैंक खाते में प्रोसीड्स क्रेडिट किया जाएगा।

यदि किसी प्रकार की सूचना जैसे खाता संख्या, आईएफ़एससी कोड आदि में परिवर्तन हुआ है तो निवेशक द्वारा प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।

नहीं, बीएलए के समयपूर्व मोचन का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
नहीं, बीएलए को रिश्तेदार या मित्र को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। बांड बही खाते का अंतरण धारक की मृत्यु होने पर नामिती या वैयक्तिक धारक के उत्तराधिकारी तक सीमित है
जिस बैंक के माध्यम से योजना में जमा किया गया है वे ग्राहक को बैंक खाते की जानकारी अद्यतित करना, नामांकन को रद्द करना आदि सेवाएं प्रदान करेंगे।
जमा को नकद के रूप में या स्वीकार किए जाने वाले प्राधिकृत बैंक के नाम आहारित ड्राफ्ट/ चेक, इलेक्ट्रोनिक अंतरण के रूप में किया जा सकता है।
जी हां, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन सुविधा उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ नामांकन फार्म भी उपलब्ध है। नामांकन को रद्द/ परिवर्तित करने के मामले में अधिकृत बैंक के समक्ष अलग रूप का फॉर्म भरते हुए प्रस्तुत किया जाना है।
नहीं, बांड बही खाते अंतरणीय नहीं है।

इस संदर्भ में प्रश्नों को ई-मेल में भेजा जा सकता है।

जी हां, आईआईबी या एसजीबी के मौजूदा निवेशक वही निवेशक आईडी पीएमजीकेवाई के लिए बनाए रख सकते हैं बशर्तेकि निवेशक आईडी के साथ जोड़ा गया वैयक्तिक पहचान दस्तावेज़ स्थाई खाता संख्या हो।

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 30.12.16 तक पीएमजीकेवाई के अधीन कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पुराने 500 और 1000 के बैंक नोटों के माध्यम से किया जा सकता है। घोषणा करने वालों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध है। योजना के अधीन कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा आईटीएनएस – 287 चालान के माध्यम से किया जाना है। पीएमजीकेवाई के संदर्भ में अधिसूचना www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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