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फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: प्रश्न 1 में उल्लिखित मानदंड का अनुपालन करने वाली इकाईयों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक इकाई के लेखापरीक्षित/अलेखा-परीक्षित खातों के आधार पर फेमा 1999 के तहत एफ़एलए रिटर्न जमा करना आवश्यक है।

भारतीय मुद्रा

क) मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें

वैध मुद्रा वह सिक्का अथवा बैंकनोट है जो कानूनी रूप से कर्ज अथवा देयता के बदले दी जा सकती है ।

भारत सरकार द्वारा सिक्‍का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत जारी सिक्के भुगतान अथवा अग्रिम के तौर पर वैध मुद्रा होंगे, बशर्ते कि उन्‍हें विकृत नहीं किया गया हो तथा निर्धारित वजन की तुलना में उसका वजन कम नहीं हुआ हो । एक रुपया से कम मूल्‍यवर्ग को छोड़कर किसी भी सिक्‍के को एक हजार रुपये तक की किसी भी राशि के संबंध में वैध मुद्रा माना जाएगा । पचास पैसे (आधा रुपया) का सिक्का, दस रुपये तक की राशि के लिए वैध मुद्रा होगा । किसी को भी उल्लिखित सीमा से अधिक सिक्के स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु स्वेच्छा से उक्त सीमा से अधिक सिक्के स्वीकार करने पर रोक नहीं है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रत्‍येक बैंकनोट (₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 तथा ₹2000), जब तक कि उसे संचलन से वापस न ले लिया जाए, उसमें उल्लिखित राशि के लिए भुगतान अथवा अग्रिम के तौर पर भारत में वैध होगा, तथा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन होगा । भारत सरकार द्वारा जारी ₹1 के नोट भी वैध मुद्रा होंगे । महात्मा गांधी शृंखला के अंतर्गत 08 नवंबर 2016 तक जारी किए गए ₹500 तथा ₹1000 के बैंकनोट 08 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से वैध मुद्रा नहीं रहे ।

आवास ऋण

बैंक द्वारा आपके आवास ऋण की पात्रता तय करते समय आपकी भुगतान क्षमता का आकलन किया जाएगा। चुकौती क्षमता आपकी मासिक प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) / अधिशेष आय पर आधारित है, (जो बदले में कुल मासिक आय / अधिशेष घटा मासिक व्यय जैसे कारकों पर आधारित है) और अन्य कारक जैसे पति या पत्नी की आय, संपत्ति, देनदारियां, आय की स्थिरता इत्यादि। बैंक की मुख्य चिंता यह सुनिश्चित करना है कि आप आराम से समय पर ऋण का भुगतान करें और अंतिम उपयोग सुनिश्चित करें। मासिक प्रयोज्य आय जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक राशि आप ऋण के लिए पात्र होंगे। आमतौर पर एक बैंक यह मानता है कि आपकी मासिक प्रयोज्य/अतिरिक्त आय का लगभग 55-60% ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध है। हालांकि, कुछ बैंक किसी व्यक्ति की सकल आय के आधार पर ईएमआई भुगतान के लिए उपलब्ध आय की गणना करते हैं, न कि उसकी प्रयोज्य आय पर।

ऋण की राशि ऋण की अवधि और ब्याज की दर पर भी निर्भर करती है क्योंकि ये चर (प्रभावित करने वाली वस्तुएँ)आपके मासिक व्यय/बहिर्प्रवाह को निर्धारित करते हैं जो बदले में आपकी प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। बैंक आम तौर पर आवास ऋण आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा तय करते हैं।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

उत्तर: टीएलटीआरओ योजना के तहत, बैंकों को टीएलटीआरओ के तहत उधार ली गई राशि का निवेश प्राथमिक / द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों (अर्थात, 26 मार्च 2020 तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में उनके लंबित विवरण से अधिक और अतिरिक्त) के नए अधिग्रहण में करना होगा। यद्यपि, टीएलटीआरओ योजना में भागीदारी से बैंक के मौजूदा निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बैंक वर्तमान नियामकों / आंतरिक दिशा-निर्देशों के संदर्भ में अपने एएफएस / एचएफटी पोर्टफोलियो का संचालन जारी रख सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

2.1. बैंक द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं से अधिक नकदी रखने से उसे कुछ लाभ नहीं होता । सोने में निवेश से बहुत सी समस्याएँ होती हैं जैसे उसकी शुद्धता, मूल्यांकन, सुरक्षित अभिरक्षा इत्यादि । सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के निम्नलिखित लाभ हैं :-कूपन (ब्याज) के रूप में प्रतिफल मिलने के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों में अधिकतम सुरक्षा मिलती है क्योंकि उनमें ब्याज के भुगतान और मूल की चुकौती की सॉवेरन की प्रतिबद्धता होती है ।वे पुस्तक में प्रविष्टि के रूप में धारित की जा सकती हैं अर्थात डीमेट/क्रिप के रूप में, अत: उसके लिए सुरक्षित अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं होती ।सरकारी प्रतिभूतियाँ 91 दिन से लेकर 30 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए, जो भी बैंक की देयताओं के अनुरूप हों, उपलब्ध रहती हैं ।नकदी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए द्वितीयक बाजार में इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है ।सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग रिपो बाजार से निधि उधार लेने के लिए संपाश्दिवक के रुप में प्रयोग में लाई जा सकती हैं ।सरकारी प्रतिभूतियों में ब्यापार के लिए समायोजन प्रणाली, जो सुपुर्दगी बनाम भुगतान (अ्vझ्) पर आधारित है, जो समायोजन की बहुत आसान, सुरक्षित और सक्षम प्रणाली है । अ्vझ् तंत्र विक्रेता द्वारा प्रतिभूतियों के अंतरण के साथ-साथ क्रेता से निधि का अंतरण सुनिश्चित करके समायोजन जोखिम कम करता है ।सरकारी प्रतिभूति मूल्य तरल और सक्रिय द्वितीयक बाजार के कारण आसानी से उपलब्ध होते हैं तथा एक पारदर्शी प्रसारतंत्र है ।बैंकों के अतिरिक्त, बीमा कंपनियों और अन्य बड़े निवेशकों, छोटे निवेशकों जैसे सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भविष्य निधि से भी अपेक्षा की जाती है कि वे नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियाँ धारण करें :-(क) प्राथमिक (शहरी सहकारी बैंक)2.2. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 (जैसा कि वह सहकारी समितियों पर लागू है) में प्रावधान है कि प्रत्येक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक किसी भी दिन की समाप्ति पर, अपनी मांग और मीयादी देयताओं के 25% से अनधिक तरल आस्तियों का अनुरक्षण करेगा (न्यूनतम नकदी प्रारक्षित अपेक्षाओं के अतिरिक्त) । ये तरल आस्तियाँ नकदी, सोने अथवा भाररहित सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में होनी चाहिए । इन्हें सामान्यतया सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षा कहा जाता है ।2.3. सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी एसएलआर धारिताओं का कुछ न्यूनतम स्तर सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निम्नानुसार निवेश करें :-(क) अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अपनी एसएलआर अपेक्षा का 25 प्रतिशत सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में धारण करना चाहिए ।(ख) गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को, जिनकी मांग और मीयादी देयताएँ 25 करोड रु. से अधिक हैं, अपनी एसएलआर अपेक्षाओं का 15% सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में धारण करना चाहिए ।(ग) गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को, जिनकी मांग और मीयादी देयताएँ 25 करोड़ रु. से कम हैं, अपनी एसएलआर अपेक्षाओं का 10% सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में धारण करना चाहिए ।(ख) ग्रामीण सहकारी बैंक2.4. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों और जिला केद्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे एसएलआर अपेक्षा के भाग के रूप में नकदी, सोने अथवा भाररहित प्रतिभूतियों में धारित करें जिनका मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक न हो, अपनी मांग और मीयादी देयताओं के 25% से कम न हो । डीसीसीबी को अनुमति है कि वे अपने संबंधित शहरी सहकारी बैंक में एसएलआर की अपेक्षा को पूरा करने के लिए नकदी शेष का अनुरक्षण कर सकता है ।(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक2.5. अप्रैल 2002 से सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सारी एसएलआर का अनुरक्षण सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में करें । वर्तमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एसएलआर अपेक्षा उनकी मांग और मीयादी देयताओं का 25% है ।2.6 वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में उनके दैनिक बाजार मूल्य से छूट प्रदान की गई है । तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को "परिपक्वता तक धारित" के अंतर्गत अपने पूरे निवेश संविभाग को वर्गीकृत करने तथा उन्हें उनके बही मूल्य पर मूल्यांकित करने की छूट दे दी गई है ।(घ) भविष्य निधि और अन्य संस्थाएँ2.7. केद्र सरकार की अपेक्षा के अनुसार गैर सरकारी भविष्य निधियों, पेंशन तथा उपदान निधियों को 24 जनवरी 2005 से अपनी क्रमिक आय का 40% केद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तथा/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बौर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित गिल्ट निधि की यूनिटों तथा केद्र/राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतया तथा बिना किसी शर्त के अन्य परक्राम्य लिखत में निवेश करना अपेक्षित है । तथापि, किसी एक गिल्ट निधि में न्यास का जोखिम किसी भी समय उसके कुल संविभाग के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । गैर सरकारी भविष्य निधियों के लिए निवेश दिशानिर्देशों में हाल ही में सुधार किया गया है जिसके अनुसार अप्रैल 2009 से निवेशयोग्य निधि के 55% तक निवेश केद्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तथा गिल्ट निधि की यूनिटों में निवेश करने की अनुमति है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Registration

The company can keep its capital funds invested in any type of deposits with a bank until it is granted a Certificate of Registration by RBI enabling it to commence its business as a financial institution. Investment in any other type of securities will attract the provisions of section 45-I(c) of the RBI Act.

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

रुपया आहरण व्यवस्था(आरडीए)

ये ऐसी कंपनियां तथा वित्तीय संस्थाएं हैं जिन्हें विप्रेषकों से निधियों की सोर्सिंग के लिए प्रेषक देश के सक्षम प्राधिकरण द्वारा लाइसेन्सिकृत तथा विनियमित किया जाता है।

समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा

ए. इरादतन कर्ज़ न चुकाने और धोखाधड़ी के मामलों में समझौता निपटान

नहीं। क्रमशः, धोखाधड़ी पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को जारी मास्टर दिशानिर्देश और दिनांक 1 जुलाई 2015 के इरादतन चूककर्ताओं पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार, वर्तमान में धोखाधड़ी अथवा इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे और उक्त दिशानिर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे जहां बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान करते हैं।

ऐसे दंडात्मक प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि इरादतन चूककर्ता के रूप में सूचीबद्ध उधारकर्ताओं को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए और ऐसी कंपनियों (उनके उद्यमियों/प्रमोटरों सहित) को इरादतन चूककर्ताओं की सूची से अपना नाम हटाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नए उद्यम स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त से वंचित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं को धोखाधड़ी की गई राशि के पूर्ण भुगतान की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंक वित्त प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

देशी जमा

I . देशी जमा

बैंक बचत बैंक खातों पर तिमाही या उससे लंबी अवधि के अंतराल पर ब्याज दे सकते हैं।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत रिपोर्ट करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: वर्तमान में, नवीनतम वित्तीय वर्ष (एफ़वाई) के मार्च-अंत और सितंबर-अंत की स्थिति को जानने के लिए भारत में अर्ध-वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ख) पीएसएल उपलब्धि में भारांक के लिए समायोजन

उत्तर: जैसा कि "पीएसएल उपलब्धि में भारांक के लिए समायोजन" के संबंध में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार, 2020 पर मास्टर निदेश के पैरा 7 में वर्णित है, वित्त वर्ष 2021-22 से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के वृद्धिशील ऋण में अंतर संबंधी भारांक की गणना की जाएगी। प्रति व्यक्ति कम पीएसएल ऋण वाले चयनित 184 जिलों के लिए वृद्धिशील ऋण पर भारांक 125% और प्रति व्यक्ति उच्च पीएसएल ऋण वाले चयनित 205 जिलों के लिए वृद्धिशील ऋण पर भारांक 90% होगा। वृद्धिशील भारांक की गणना लक्ष्य/उप-लक्ष्यों पर की जाएगी। तदनुसार, आरआईडीएफ और अन्य निधियों का आवंटन कुल कमी के आधार पर किया जाएगा, जिसमें निर्धारित विभेदक भारांक के अनुसार वृद्धिशील ऋण पर की गई गणना संबंधी कमी शामिल है।

उत्तर: यदि ऋण में गिरावट होती है, तो भारांक वृद्धिशील ऋण शून्य (0) होगा। नीचे दी गई कार्यप्रणाली के अंतर्गत उन सभी जिलों के लिए विचार किया जाएगा जिनके लिए एडीईपीटी में डेटा रिपोर्ट किया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि एडीईपीटी के तहत रिटर्न जमा करने के प्रारूप के संबंध में हमारे सांख्यिकी प्रभाग (fiddstats@rbi.org.in) से संपर्क करें, यदि इसे बैंक द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा, ऊपर वर्णित कार्यप्रणाली के आधार पर, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पीएसएलसी में ट्रेडिंग के प्रयोजन हेतु पहचान किए गए जिलों में संवितरित ऋण के लिए विभेदक भारांक के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान अपनी स्वयं की पीएसएल उपलब्धि की निगरानी करें।

Chart 1

* क्यूपीएसए की रिपोर्टिंग तिथियों के अनुसार औसत उपलब्धि एक वर्ष की चार तिमाहियों का औसत होगा। इसी तरह की गणना अन्य पीएसएल लक्ष्यों के लिए की जाएगी।

उत्तर: किसी विशेष जिले में क्रेडिट सुविधा की मैपिंग के लिए, 'ऋण के उपयोग का स्थान' योग्यता मानदंड होगा।

उत्तर: भारांक निर्धारित करने के लिए जिला-वार वृद्धिशील ऋण की गणना करते समय, आंगिक ऋण अर्थात केवल बैंकों द्वारा सीधे संवितरित ऋण और जिसके लिए वास्तविक उधारकर्ता/लाभार्थी-वार विवरण बैंक की बहियों में रखा जाता है, पर विचार किया जाएगा। निम्नलिखित अनांगिक मार्गों के माध्यम से संवितरित ऋण पर वृद्धिशील भारांक के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

  1. बैंकों द्वारा प्रतिभूत आस्तियों में निवेश
  2. प्रत्यक्ष समनुदेशन/एकमुश्त खरीद के माध्यम से आस्तियों का हस्तांतरण
  3. अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी)
  4. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)
  5. एमएफआई (एनबीएफसी-एमएफआई, सोसायटी, ट्रस्ट, आदि) को ऑन-लेंडिंग के लिए बैंक ऋण
  6. ऑन-लेंडिंग के लिए एनबीएफसी को बैंक ऋण
  7. ऑन-लेंडिंग के लिए एचएफसी को बैंक ऋण

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: परिवर्तनीय लिखतों की अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए अनुदेशों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होगी। तथापि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवर्तनीय पूंजीगत लिखतों की कीमत/ परिवर्तन का फॉर्मूला लिखतों के निर्गम के समय प्रारंभ में ही निर्धारित किया जाता है। परिवर्तन के समय की कीमत किसी भी स्थिति में ऐसे लिखतों के निर्गम के समय वर्तमान फेमा विनियमों के अनुसार अभिकलित उचित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए।

भारतीय मुद्रा

क) मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें

बैंक नोटों को चार मुद्रणालयों में मुद्रित किया जाता है । इसमें से दो का स्‍वामित्‍व उसके निगमों –सिक्‍यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंन्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के माध्‍यम से भारत सरकार के पास है, तथा दो का स्‍वामित्‍व उसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्‍था, भारतीय रिज़र्व बैंकनोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के माध्‍यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है । एसपीएमसीआईएल की मुद्रा प्रेस नासिक (पश्चिमी भारत) तथा देवास (मध्य भारत) में स्थित हैं । बीआरबीएनएमपीएल की दो प्रेस मैसूर (दक्षिण भारत) तथा सालबोनी (पूर्वी भारत) में स्थित हैं ।

सिक्कों की ढलाई एसपीएमसीआईएल के स्वामित्व वाली चार टकसालों में की जाती है । ये टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा में स्थित हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 38 के अनुसार संचलन हेतु सिक्‍के सिर्फ भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं ।

आवास ऋण

आप समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल करते हुए ऋण चुकाते हैं। ईएमआई के माध्यम से चुकौती उस महीने के अगले महीने से शुरू होती है जिसमें आप पूर्ण संवितरण लेते हैं। (यह समझने के लिए कि ईएमआई की गणना कैसे की जाती है, कृपया अनुबंध देखें)।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

उत्तर: टीएलटीआरओ योजना के तहत प्राप्त की जाने वाली निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर कोई परिपक्वता प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, बैंक के एचटीएम पोर्टफोलियो में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की लंबित राशि टीएलटीआरओ योजना के तहत प्राप्त राशि के स्तर से कम नहीं होनी चाहिए।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: नहीं, मौजूदा सीआईसी जिन्हें पहले पंजीकरण से छूट दी गई है और जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें जैसाकि, दिनांक 5 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.(पीडी) 220/सीजीएम (यूएस)-2011 में वर्णित है पंजीकरण से छूट दी गई है। इसलिए उन्हें किसी भी लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है कि वे अधिसूचना की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

3.1. सरकारी प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामियों के माध्यम से जारी की जाती हैं । नीलामियाँ एनडीएस नीलामी मंच नामक इलैक्ट्रॉनिक मंच पर की जाती हैं । वाणिज्य बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, प्राथमिक व्यापारी (प्राथमिक व्यापारियों की सूची उनके संपर्क ब्योरे सहित परिशिष्ट 2 में दी गई है), बीमा कंपनियाँ और भविष्य निधियाँ जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निधि खातों (चालू खातों) और प्रतिभूति खातों का अनुरक्षण करते हैं, इस इलैक्ट्रॉनिक मंच के सदस्य हैं । पीडीओ-एनडीएस के सभी सदस्य इस इलैक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से अपनी बोलियाँ लगा सकते हैं । सभी गैर एनडीएस सदस्य, गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों सहित, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के माध्यम से प्राथमिक नीलामी में भाग ले सकते हैं । इस प्रयोजन के लिए शहरी सहकारी बैंकों को किसी बैंक/प्राथमिक व्यापारी के पास प्रतिभूति खाता खोलने की आवश्यकता है - ऐसे खाते को गिल्ट खाता कहा जाता है । गिल्ट खाता किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक (उदा. गैर अनुसूचित शहरी बैंक) के लिए अनुरक्षित किया जाता है जिसे डीमेट खाता कहते हैं ।3.2. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से सांकेतिक छमाही कैलेंडर जारी करता है जिसमें उधार की राशि, प्रतिभूति की अवधि और वह अवधि जिसमें नीलामी हो सकती है इत्यादि संबंधी जानकारी होती है । नीलामी की वास्तविक तारीख से लगभग एक सप्ताह पहले एक अधिसूचना और प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है यथा नाम, राशि, निर्गम का स्वरूप और नीलामी की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है । भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर एक अधिसूचना और प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के साथ-साथ अंग्रेजी और हिंदी के प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन भी देता है । सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की चयनित शाखाओं तथा प्राथमिक व्यापारियों के पास भी नीलामी की जानकारी उपलब्ध होती है ।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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