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समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सामान्य सूचना

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण (सीपीआईएस) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) के तत्वावधान में आयोजित एक स्वैच्छिक डेटा संग्रह अभ्यास है। सीपीआईएस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) में पोर्टफोलियो निवेश के आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना है - यानी इक्विटी और निवेश फंड शेयरों, दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियों और लघुकालिक ऋण प्रतिभूतियों के रूप में पोर्टफोलियो निवेश संपत्तियों की होल्डिंग- सावधि ऋण प्रतिभूतियां और समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इन आंकड़ों की उपलब्धता। अतः, सीपीआईएस किस-किससे सीमा पार डेटा विकसित करने के उद्देश्य का समर्थन करता है और वित्तीय अंतर्संबंधों की बेहतर समझ में योगदान देता है।

भारत वर्ष 2004 से आईएमएफ़ के वार्षिक सीपीआईएस में भाग लेना शुरू किया है। इसके बाद, G-20 डेटा गैप्स इनिशिएटिव (डीजीआई) के तहत आईएमएफ़ की सिफारिश के अनुसार, भारत वर्ष 2014 से विशेष डेटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) के तहत इसकी प्रतिबद्धता के अनुसार सीपीआईएस की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टिंग करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत की ओर से आईएमएफ़ को सीपीआईएस डेटा प्रस्तुत करता है।

गोपनीयता खंड

CPIS के तहत एकत्रित इकाई-वार जानकारी को गोपनीय रखा जाता है और केवल समेकित योग ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा IMF को प्रस्तुत किए जाते हैं।

सीपीआईएस के तहत रिपोर्ट करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: वर्तमान में सीपीआईएस के तहत बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों, गैर-वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बीमा कंपनियों का सर्वेक्षण किया जाता है।

उत्तर: वर्तमान में, नवीनतम वित्तीय वर्ष (एफ़वाई) के मार्च-अंत और सितंबर-अंत की स्थिति को जानने के लिए भारत में अर्ध-वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है।

उत्तर: हां, क्योंकि एआईएफ को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत माना जाता है।

सर्वेक्षण शुरू करने का विवरण

उत्तर: रिज़र्व बैंक नवीनतम संदर्भ अवधि के लिए सीपीआईएस के शुरुआत के बारे में सूचित करने के लिए रिज़र्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी से सभी पात्र संस्थाओं को ईमेल भेजेगा। संस्थाओं को मेल के साथ संलग्न नवीनतम सर्वेक्षण अनुसूची को भरना होगा और सर्वेक्षण अनुसूची में दिए गए निर्देश के अनुसार रिज़र्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर भेजना होगा।

उत्तर: सर्वेक्षण अनुसूची में दिए गए निर्देश के अनुसार रिज़र्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर विधिवत भरी हुई सर्वेक्षण अनुसूची (एक्सेल आधारित) भेजने के बाद, उत्तरदाता को सिस्टम जनित पावती प्राप्त होगी। इस संबंध में अलग से कोई मेल नहीं भेजा जाएगा। यदि पावती में किसी त्रुटि का उल्लेख किया गया है, तो उत्तरदाता को उल्लेखित त्रुटि को सुधार कर फॉर्म को फिर से जमा करना होगा। सुधार के बाद, उत्तरदाता को एक सफल प्रसंस्करण पावती ईमेल प्राप्त होगी।

उत्तर: एक वित्तीय वर्ष के मार्च अंत और सितंबर अंत में रिपोर्टिंग संस्थाओं के आवश्यक विवरण एकत्र करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अर्धवार्षिक रूप से सीपीआईएस आयोजित किया जाता है। सामान्य तौर पर, उस वर्ष के मार्च अंत और सितंबर अंत की स्थिति के लिए सर्वेक्षण क्रमशः 01 जून और 01 दिसंबर को शुरू किया जाता है।

उत्तर: सामान्य तौर पर, मार्च अंत और सितंबर अंत की स्थिति के लिए सीपीआईएस में भाग लेने की नियत तारीख क्रमशः उस वर्ष की 15 जुलाई और 31 दिसंबर है।

उत्तर: यदि रिपोर्टिंग इकाई को सर्वेक्षण अनुसूची का सॉफ्ट-फॉर्म प्राप्त नहीं होता है, तो वे इसे आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर ‘विनियामक रिपोर्टिंग’-→ ‘रिटर्न्स की सूची’-→ ‘CPIS – Survey Schedule’ [या 'फॉर्म' (होम पेज के नीचे 'मोर लिंक' के तहत उपलब्ध) और उप-शीर्ष 'सर्वेक्षण'] से डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल पर अनुरोध भेज सकते हैं।

सीपीआईएस में भाग लेते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

उत्तर: रिपोर्टिंग संस्थाओं को सर्वेक्षण अनुसूची भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं का पालन करना चाहिए:

I. कंपनी को नवीनतम सर्वेक्षण अनुसूची का उपयोग करना चाहिए, जो किसी भी मैक्रो को शामिल किए बिना .xls प्रारूप में है।

II. कंपनी को नीचे दिए गए चरणों का पालन करके एक्सेल 97-2003 वर्कबुक अर्थात, .xls प्रारूप में में सर्वेक्षण अनुसूची को सेव करना चाहिए:

  1. Office Button / File पर जाए → Save As → Save As type

  2. “Excel 97-2003 Workbook” चुने और Save the survey schedule in .xls प्रारूप में सर्वेक्षण अनुसूची को सेव करें।

III. कंपनी से अनुरोध है कि सर्वेक्षण अनुसूची प्रस्तुत करते समय किसी मैक्रो को शामिल न करें।

IV. किसी अन्य प्रारूप (.xls प्रारूप के अलावा) में प्रस्तुत सर्वेक्षण कार्यक्रम को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

V. सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण अनुसूची में दी गई सभी सूचनाएं पूर्ण हैं और कोई सूचना छूटी नहीं है।

VI. आवश्यक विवरण भरने के बाद, उत्तरदाता संस्थाओं को सर्वेक्षण अनुसूची में मौजूद घोषणा को भरना होता है, जो यह सत्यापित करने में मदद करता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने से पहले इकाई द्वारा दर्ज की गई जानकारी की पुन: पुष्टि की जाती है। यह डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, छूटे हुए डेटा और अन्य त्रुटियों से बचने में मदद करता है।

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: भारत में सभी शाखाओं/कार्यालयों को शामिल करते हुए, इकाई स्तर पर एक समेकित डेटा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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