सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना
16 जनवरी 2018 सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था । इस बात पर संतुष्ट हो कर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (2) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए उक्त निदेश वापस ले लिए हैं जो कि 06 जनवरी, 2018 से प्रभावी हैं। तथापि यह बैंक परिचालन संबंधी अनुदेशों के तहत कार्य जारी रखेगा। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1946 |
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