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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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16 जनवरी 2003 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्टार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेडका लाइसेंस रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्टार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
का लाइसेंस रद्द किया
16 जनवरी 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्टार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, दिलसुखनगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के बैंकिंग कारोबार का लाइसेंस रद्द कर दिया है । बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) में परिभाषित बैंकिंग कारोबार करने से प्रतिबंधित किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ वह जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, ऑड़र या अन्यथा आहरण की अनुमति नहीं दे सकता।
पी.वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनीः 2002-2003/754
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