दि रणडेर पिपुल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, रणडेर, जिला सूरत, गुजरात पर दण्ड लगाया गया
11 अप्रैल 2011 दि रणडेर पिपुल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, रणडेर, जिला सूरत, गुजरात पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि रणडेर पिपुल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, रणेडेर, जिला सूरत, गुजरात, पर वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को ₹ 10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देन की रिपोर्ट नहीं भेजे जाने संबंधी कालाधन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1473 |
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