दि पाटदी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटदी, जिला सुरेंद्रनगर पर दण्ड लगाया गया
15 मई 2012 दि पाटदी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटदी, जिला सुरेंद्रनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि पाटदी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटदी, जिला सुरेंद्रनगर पर (i) 31 मार्च 2011 को तुलन-पत्र हेतु खातों की अपनी टिप्पणी में दण्ड को प्रकट करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने, (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालनगत अनुदेशों का अनुपालन नहीं करने और (iii) वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत नहीं करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1811 |
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