दि मकरपुरा इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया
21 जनवरी 2011 दि मकरपुरा इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि मकरपुरा इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड निदेशकों और उनके संबंधियों को अग्रिम, एकल उधारकर्ता की निवेश सीमा, दान पर 1 प्रतिशत की सीमा, अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड़ो का अनुपालन नहीं करने और धन शोधन निवारण दिशानिर्देशों के अंतर्गत ₹10.00 लाख से अधिक के नकद लेनदेनों के संबंध में सीटीआर/एसटीआर प्रस्तुत न करने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए पिछले निरीक्षण में गलत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। आर.आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1047 |
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