दि कालूपूर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
29 जुलाई 2011 दि कालूपूर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि कालूपूर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर बैंककारी विनियमन अधिनियम/अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों, को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों की सदस्यता, बैंक का अल्पनाम प्रदर्शित करने, अपनी संबंधित संस्थाओं में 'बैंक' शब्द का प्रयोग करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न दिशानिर्देशों और अनुदेशों का उल्लंघन करने और परिचालन क्षेत्र के बाहर की इकाईयों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/158 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: