जामनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला: जामनगर – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना
18 जून 2012 जामनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला: जामनगर – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(बी) के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए द जामनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला: जामनगर पर ₹ 1.00 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, यह जुर्माना (ए) व्यक्तिगत गैर एसएलआर निवेश के जोखिम पर सीलिंग और (बी) अधिनियम की धारा 20 ए के प्रावधान के तहत पूर्व निदेशक को ऋण पर ब्याज में छूट के संबंध में आरबीआई के संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और मामले में बैंक के जवाबों पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन किया गया था और इस पर जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/2014 |
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