दि जैन सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दण्ड लगाया गया
19 अक्तूबर 2011 दि जैन सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि जैन सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों/काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का अनुपालन संबंधी रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा प्रस्तुत व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/620 |
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