दि कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर पर दण्ड लगाया गया
24 मई 2011 दि कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर पर सभी स्टेशनरी और विज्ञापनों में समुचित ढंग से अपना नाम प्रदर्शित नहीं किए जाने, निर्धारित सीमा से अधिक दान देने और अपने अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1710 |
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