दि बापुनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
5 अक्टूबर 2012 दि बापुनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि बापुनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर गैर-जमानती अग्रिमों की सीमा का उल्लंघन करने, संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) की रिपोर्टिंग में दी, प्रथू सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं किए जाने और किसी आवश्यक कारण के बिना एफआईआर के प्रस्तुतीकरण में देरी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया तथा क्षेत्रीय निदेशक के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान और प्रस्तुतीकरण किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। जे. डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/584 |
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