दि अहमदाबाद मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर दण्ड लगाया गया
11 नवंबर 2011 दि अहमदाबाद मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि अहमदाबाद मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर कुछ उल्लंघनों अर्थात् आम जनता के विश्वास को तोड़ने, सहकारी समितियों को सदस्यों के रूप में शामिल करने और विज्ञापनों, प्रचार सामग्री, लेखन सामग्री आदि में उनके सही नाम प्रदर्शित न करने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के संबंधित प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/734 |
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