भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्जुन शहरी सहकारी बैंक लि. जिला सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द किया
23 मई 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्जुन शहरी सहकारी बैंक लि. जिला सोलापुर, महाराष्ट्र आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2013 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैँककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अन्तर्गत अर्जुन शहरी सहकारी बैंक लि. जिला सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप उक्त बैंक पर तत्काल प्रभाव से जमाराशियाँ स्वीकार करने /भुगतान करने सहित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 ( बी) (सहकारी समितियों पर यथा लागू) में परिभाषित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1953 |
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