भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिनव सहकारी बैंक लि. राहुरी जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द किया
13 फरवरी 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिनव सहकारी बैंक लि. राहुरी जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द किया आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 फरवरी 2013 के आदेश के अनुसार बैँककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अन्तर्गत अभिनव सहकारी बैंक लि. राहुरी जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से जमाराशियाँ स्वीकार करने /भुगतान करने सहित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 ( बी) (सहकारी समितियों पर यथा लागू) में परिभाषित बैंकिंग व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1369 |
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