रिज़र्व बैंक ने दो कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
2 जनवरी 2008
रिज़र्व बैंक ने दो कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित दो कंपनियों को स्वीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से रद्द कर दिया है क्योंकि इन कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। तथापि, ये कंपनियाँ जमाराशियों की संविदा की शर्तों के अनुसार जमाराशियों की चुकौतियाँ, यदि कोई हों, की देयता के अंतर्गत है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का पता |
रद्द करने की तारीख |
1. |
मेसर्स न्यू थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
38/1, लाला लाजपत राय सरणि, कोलकाता - 700 020 |
15.10.2007 |
2. |
मेसर्स ग्राफिक फाइनान्स लिमिटेड |
ओम टॉवर, बारहवीं मंज़िल, 32 जे.एल.नेहरु रोड, कोलकाता- 700 071 |
05.11.2007 |
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/872
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