पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
23 अक्तूबर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :
कंपनी का नाम |
नामंजूर करने की तारीख |
1) मनोरमा ट्रॅकॉम प्राइवेट लिमिटेड, |
12 अक्तूबर 2002 |
2) जयंती एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, |
12 अक्तूबर 2002 |
3) दर्पण डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, |
12 अक्तूबर 2002 |
4) लाइटहाउस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, |
12 अक्तूबर 2002 |
अतः उक्त कंपनियाँ भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/423
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: