पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
80386123
27 नवंबर 2001 को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
27 नवंबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीसीएम श्रीराम लीज़िग एण्ड फाइनांस लिमिटेड, कंचनजंघा, 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 नवंबर 2001 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
एन. एल. राव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-02/624
प्ले हो रहा है
सुनें
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?