रिज़र्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन उपाय जारी किया
28 फरवरी 2013 रिज़र्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन उपाय जारी किया वैकल्पिक भुगतान उत्पादों / चैनलों के माध्यम से प्रभावित भुगतान ग्राहकों के बीच कर्षण प्राप्त कर रहे हैं, अधिक से अधिक बैंक अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इस परिस्थिति में, इन चैनलों के माध्यम से प्रभावित इस तरह के लेनदेन की सुरक्षा और सावधानी सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। हाल ही में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों और कार्डों के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग के माध्यम से धोखाधड़ी की खबरें आई हैं। हालांकि, इन चैनलों के माध्यम से प्रभावित कुल लेनदेन की तुलना में धोखाधड़ी की सूचना भयप्रद नहीं है, लेकिन आरबीआई ने इस तरह के लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्रसक्रिय रूप से हितधारकों के साथ मिलकर काम किया है। पहले की गई इस तरह की एक पहल यह थी कि कार्ड प्रस्तुत किए बिना (सीएनपी) लेनदेन करने वाले सभी कार्ड के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक अनिवार्य किए जाए। कार्ड प्रस्तुत कर सुरक्षित लेनदेन करने संबंधी कार्यदल के सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा कार्ड प्रस्तुत कर (सीपी) लेनदेन कि सुरक्षा के लिए उपाय भी आरंभ किए गए हैं। साइबर हमलों के अधिक अप्रत्याशित होने, और जालसाजों द्वारा धोखाधड़ी के नए तरीकों के कारण, बैंकों को इस तरह के हमलों के प्रभाव को कम करने और नुकसान को रोकने / कम करने के लिए कुछ न्यूनतम जांच और संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों के ग्राहक इस तरह के हमलों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, रिज़र्व बैंक ने आज हितधारकों को कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सुरक्षा और जोखिम शमन उपायों को और मजबूत करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2012-2013/1457 |
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