भारतीय रिज़र्व बैंक ने “परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश” जारी किया
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश' भारतीय रिजर्व बैंक ने हितधारकों से प्राप्त फीडबैक पर समुचित रूप से विचार करने के बाद आज परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश जारी किया है। ये निदेश, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। 2. बासेल III मानकों के साथ अभिरूपता के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 15 दिसंबर 2021 को 'परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश' का मसौदा जारी किया था। 3. निदेशों में सभी निर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) को अपने परिचालन जोखिम एक्सपोजर के सापेक्ष पर्याप्त विनियामक पूंजी रखने की आवश्यकता है। 4. इन निदेशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अलग से सूचित की जाएगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/471 |
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