आरबीआई ने ‘परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश’ का मसौदा जारी किया
15 दिसंबर 2021 आरबीआई ने ‘परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश’ बैंकों के लिए बासेल III मानकों के साथ रिज़र्व बैंक के विनियमों के अभिसरण के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने हितधारकों तथा जनता की टिप्पणियों के लिए आज अपनी वेबसाइट पर ‘परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश’ का मसौदा रखा है। ये निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र वाले बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों को छोडकर) पर लागू होंगे। सभी हितधारकों द्वारा मसौदा मास्टर निदेश पर टिप्पणियां 31 जनवरी 2021 तक ईमेल द्वारा ‘परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा मास्टर निदेश पर टिप्पणियाँ’ विषय लिखकर भेजे जा सकते हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1358 |
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