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भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिमत के लिए पण्य वस्तु मूल्य जोखिम और मालभाड़ा जोखिम पर काउंटर पर (ओटटीसी) विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न और समुद्रपारीय बचाव पर संशोधित पारूप दिशानिर्देश अपनी वेबसाइट पर डाला

23 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिमत के लिए पण्य वस्तु मूल्य जोखिम और मालभाड़ा जोखिम पर काउंटर पर (ओटटीसी) विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न और समुद्रपारीय बचाव पर संशोधित पारूप दिशानिर्देश अपनी वेबसाइट पर डाला

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आम जनता के अभिमत के लिए पण्य वस्तु मूल्य जोखिम ञैर मालभाड़ा जोखिम पर काउंटर पर (ओटटीसी) विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न और समुद्रपारीय बचाव (अनुलग्नक I) पर संशोधित प्रारूप दिशानिर्देश अपनी वेबसाइट पर डाला।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में गतिविधियों के आलोक में काउंटर पर विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न पर विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी और बाज़ार सहभागियों से प्रतिसूचना के लिए इसे 12 नवंबर 2009 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया था। अन्य बातों के साथ-सा प्रारूप दिशानिर्देश में शून्य लागत/शून्य कमी संरचना, विदेशी मुद्रा-रुपया और संपूर्ण मुद्रा के साथ-साथ प्रिमियम प्राप्त करने आदि में शामिल लिखत माँग और विक्रय विकल्प दोनों के लिए कारोबार लेनदेन में विदेशी मुद्रा निवेश वाले आयातक और निर्यातकों को अनुमति की सुविधा हटाने का प्रस्ताव किया गया था। कुछ स्टेकधारक खासकर वैश्विक व्यापार करनेवाली कंपनियों ने रिज़र्व बैंक के पास अभ्यावेदन किया है कि शून्य लागत संरचना को प्रतिबंधित करने से उनकी विदेशी मुद्रा प्रबंध परिचालनों तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में गंभीर रूकावटी आयेगी। इसके अतिरिक्त यदि ऐसी संरचनाओं को प्रतिबंधित किया गया तो कुछ कंपनियाँ लागत विचार के कारण अपने मुद्रा निवेश का बचाव नहीं करेंगी और इससे अरक्षित स्थिति जमा हो जायेगी जो एक सीमा के भीतर बचाव करने से ज्यादा जोखिमभरा होगा। अत: उन्होंने अभ्यावेदन किया कि उपयुक्त अभिरक्षा जैसेकि उच्चतर निवल संपत्ति, लेखांकन मानक (एएस) 30/32 का अनुपालन, जोखिम प्रबंध नीति आदि के साथ लागत कमी संरचनाओं क ा अनुमति दी जाए।

बैंकों, कंपनियों और अन्य स्टेकधारकों से प्राप्त प्रतिसूचना की जाँच की गई और मुद्रा पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार तथा फिम्ड़ा और एफइडीएआइ में इसपर चर्चा की गई। बाज़ार सहभागियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए यह प्रस्तावित है कि अन्य बातों के बीच उत्पादों की उपयुक्तता और औचित्य सहित अभिरक्षा के अधीन लागत कमी संरचना के उपयोग की अनुमति दी जाए।

इस प्रारूप दिशानिर्देश पर अभिमत प्रभारी मुख्यमहाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, 5वीं मंज़िल, पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 को अधिक-से-अधिक 13 अगस्त 2010 तक पर ई-मेल किए जाएं।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/128

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