भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापड़, जिला, कच्छ (गुजरात) पर दण्ड लगाया
11 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए) (1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापड़, जिला कच्छ (गुजरात) पर 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013 के लिए आईआर का अनुपालन नहीं करने, समझाने और बार-बार उल्लंघन करने के बावजूद भी 31.03.2013 से 31.03.2014 की स्थिति के लिए अपने वार्षिक लेखों को प्रकाशित नहीं करने, अपने ग्राहकों का जोखिम श्रेणीकरण और विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) को पूरा नहीं करने तथा ₹ 50,000/- या इससे अधिक मूल्य की नकदी के लिए डीडी/पीओ/सममूल्य चेक जारी करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अनदेखी करने पर ₹ 5.00 लाख ( पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थिति दर्ज की। इस मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और दण्ड लगाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/2625 |
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