भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया
19 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 के साथ पठित धारा 47(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश पर अपने ग्राहक को जानें मानदंडों और धन आशोधन (एएमएल) दिशानिदेशों का अनुपालन नही करने के कारण ₹ 5.00 लाख ( पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। सुचेता वाझकर प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1845 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: