भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती पर दंड लगाया
20 फरवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती पर निधियों के विपथन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों तथा बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि संबंधित उल्लंघन साबित हो गए हैं और उन पर दंड लगाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1677 |
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