भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर दंड लगाया
11 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश को-ऑपरेटिव भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर बड़ी संख्या में वाक-इन-कस्टमरों को हेतुत: ₹ 50,000/- से कम राशि के चेक सममूल्य पर जारी करके और बेनामी खाते खोलने तथा ऐसे खातों में बहुत बड़ी नकदी जमाराशियां रखने की अनुमति देकर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों और धन-शोधन निवारण (एएमएल) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दंड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2373 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: