भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा (गुजरात) पर दंड लगाया
02 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 36 (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देशों तथा ऐसे निदेशकों/उनके रिश्तेदारों/संस्थाओं, जिनके प्रति वे हितबद्ध हों, को दिए जाने वाले ऋणों व अग्रिमों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन हेतु ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2014 की वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया तथा क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हुई थी। मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दंड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2551 |
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