भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमन सहकारी बैंक लि. ईचलकरंजी पर मौद्रिक दंड लगाया
18 जून 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमन सहकारी बैंक लि. ईचलकरंजी पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 18 जून 2021 के आदेश द्वारा अमन सहकारी बैंक लि. ईचलकरंजी (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36(1) के अंतर्गत जारी पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) में निहित निर्देशों के उल्लंघन के लिए ₹3 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त एसएएफ़ निर्देशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में इसके निरीक्षण रिपोर्ट से यह पता चला कि बैंक ने एसएएफ निर्देशों के उल्लंघन में, रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश की घोषणा और भुगतान किया था। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त एसएएफ़ निर्देशों के अननुपालन के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक के उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एसएएफ़ निर्देशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/393 |
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