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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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07 अगस्त 2020 को प्रकाशित
रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेश की अबधि को बढ़ाया
7 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के उप-भाग (1) के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग से यह निदेश देता है कि दि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश DCBS.CO.BSD-IV/D-11/12.28.118/2015-16, समय-समय पर यथासंशोधित, जिसकी वैधता अंतिम बार 08 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब 09 अगस्त 2020 से 08 फरवरी 2021 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दी गई है,जो समीक्षाधीन है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/162 |
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