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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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05 अक्तूबर 2018 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई थी, उक्त निदेश अगले चार महीने अर्थात 09 अक्तूबर 2018 से 08 फरवरी 2019 तक बैंक पर लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन रहेंगे। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/802 |
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