भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता कमर्शियल को-ऑपेरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
12 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता कमर्शियल को-ऑपेरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता कमर्शियल को-ऑपेरेटिव बैंक लि., खामगांव पर जारी निदेशों को समीक्षा के अधीन 14 जून 2015 से 13 सितंबर 2015 तक आगे तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया है। यह बैंक 13 सितंबर 2012 से निदेशों के अधीन है। इन निदेशों को इसके पहले चार अवसरों पर हर बार छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और एक अवसर पर तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2649 |
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