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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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06 सितंबर 2016 को प्रकाशित
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई
06 सितंबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 को संशोधित निदेश, जिसकी वैधता पिछली बार 08 सितंबर 2016 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 मार्च 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। संदर्भाधीन निदेशों के अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/602 |
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