भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
23 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 11 अगस्त 2017 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 धारा 22 के अंतर्गत महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, का लाइसेन्स 22 अगस्त 2017 के कारोबार की समाप्ति पर निरस्त कर दिया है । अत: उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5 (बी) मे परिभाषित ‘बैंकिंग’ व्ययसाय करने तथा जमा राशियों को स्वीकार / भुगतान करने से मना कर दिया गया है । अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/522 |
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