भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द किया
29 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 27 जुलाई 2021 के आदेश के तहत दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 जुलाई 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गोवा से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें । रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द किया है क्योंकि:
2. इसके लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार जिसमें जमाराशि को स्वीकार करना और जमाराशि की चुकौती शामिल है, करने से प्रतिबंधित किया गया है । 3. लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ, दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार चलायी जाएगी। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमाराशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त होगी। परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत डीआईसीजीसी से ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/605 |
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